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Fatehabad News: मजदूर की हत्या के दोषी बाप बेटे को आजीवन कारावास
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फतेहाबाद। जिला एवं सत्र न्यायालय ने हत्या के मामले में फैसला सुनाते हुए राजीव कॉलोनी निवासी सुनील उर्फ कटवा और उसके बेटे सुमित उर्फ कटवा को आजीवन कारावास और 14,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हेमंत यादव की अदालत ने सुनाया है।
केस 29 अक्तूबर 2019 का है, जब मामूली कहासुनी के चलते शहर थाना क्षेत्र की राजीव कॉलोनी में रहने वाले वीरेंद्र कुमार की सरेआम हत्या कर दी गई थी। शिकायतकर्ता सिकंदर कुमार ने पुलिस को बताया था कि उसका भाई वीरेंद्र कुमार अनाज मंडी से मजदूरी करके लौट रहा था। रास्ते में आरोपियों ने उसे रोका और उस पर धारदार हथियार, डंडों व पत्थरों से हमला कर दिया था।
गंभीर रूप से घायल वीरेंद्र को अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मुख्य आरोपी सुनील कुमार को 2 नवंबर 2019 को और उसके बेटे सुमित को 1 जुलाई 2021 को गिरफ्तार किया था।
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केस 29 अक्तूबर 2019 का है, जब मामूली कहासुनी के चलते शहर थाना क्षेत्र की राजीव कॉलोनी में रहने वाले वीरेंद्र कुमार की सरेआम हत्या कर दी गई थी। शिकायतकर्ता सिकंदर कुमार ने पुलिस को बताया था कि उसका भाई वीरेंद्र कुमार अनाज मंडी से मजदूरी करके लौट रहा था। रास्ते में आरोपियों ने उसे रोका और उस पर धारदार हथियार, डंडों व पत्थरों से हमला कर दिया था।
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गंभीर रूप से घायल वीरेंद्र को अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मुख्य आरोपी सुनील कुमार को 2 नवंबर 2019 को और उसके बेटे सुमित को 1 जुलाई 2021 को गिरफ्तार किया था।
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