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फतेहाबाद: पेड़ काटते समय भारी टहनी गिरने से महिला की मौत मामले में एक साल की कैद
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फतेहाबाद। गांव बीघड़ के पास पेड़ की टहनी काटते समय टहनी नीचेे महिला पर गिरने से उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में न्यायिक दंडाधिकारी दोषी को एक साल की कैद व 1200 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
इस मामले में फतेहाबाद सदर पुलिस ने नौ जनवरी 2017 को सुनील कुमार निवासी आदमपुर की शिकायत पर गांव बीघड़ निवासी सुनील के खिलाफ लापरवाही बरतने के आरोप में केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में सुनील निवासी आदमपुर ने बताया था कि वह निजी अध्यापक है और आठ जनवरी 2017 को वह अपनी पत्नी सुमित्रा देवी के साथ बाइक पर गांव नागपुर से आदमपुर जा रहा था।
गांव बीघड़ के पेट्रोल पंप के पास एक व्यक्ति पेड़ पर चढ़कर सड़क के ऊपर ही वृक्ष की टहनी काट रहा था। इस दौरान उसने ऐसा कोई साइनबोर्ड भी नहीं लगा रखा था कि वह पेड़ काट रहा है। जब उसका मोटरसाइकिल पेड़ के नीचेे से निकला तो भारी भरकम टहनी उनपर आ गिरी। हादसे में उसकी पत्नी की गर्दन की हड्डी टूट गई और वह भी टहनी के नीचे दब गया। उसकी पत्नी को गंभीर रूप से घायल होने पर अग्रोहा मेडिकल में भर्ती करवाया और बाद में उसकी पत्नी की इलाज के दौरान मौत हो गई। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए दोषी बीघड़ निवासी सुनील को लापरवाही बरतकर जान लेने के मामले में दोषी माना और उसे एक साल की कैद व 1200 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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इस मामले में फतेहाबाद सदर पुलिस ने नौ जनवरी 2017 को सुनील कुमार निवासी आदमपुर की शिकायत पर गांव बीघड़ निवासी सुनील के खिलाफ लापरवाही बरतने के आरोप में केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में सुनील निवासी आदमपुर ने बताया था कि वह निजी अध्यापक है और आठ जनवरी 2017 को वह अपनी पत्नी सुमित्रा देवी के साथ बाइक पर गांव नागपुर से आदमपुर जा रहा था।
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गांव बीघड़ के पेट्रोल पंप के पास एक व्यक्ति पेड़ पर चढ़कर सड़क के ऊपर ही वृक्ष की टहनी काट रहा था। इस दौरान उसने ऐसा कोई साइनबोर्ड भी नहीं लगा रखा था कि वह पेड़ काट रहा है। जब उसका मोटरसाइकिल पेड़ के नीचेे से निकला तो भारी भरकम टहनी उनपर आ गिरी। हादसे में उसकी पत्नी की गर्दन की हड्डी टूट गई और वह भी टहनी के नीचे दब गया। उसकी पत्नी को गंभीर रूप से घायल होने पर अग्रोहा मेडिकल में भर्ती करवाया और बाद में उसकी पत्नी की इलाज के दौरान मौत हो गई। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए दोषी बीघड़ निवासी सुनील को लापरवाही बरतकर जान लेने के मामले में दोषी माना और उसे एक साल की कैद व 1200 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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