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टोहाना मास्टर प्लान-2031 में मांगा संशोधन का प्रस्ताव
अमर उजाला ब्यूरो, फतेहाबाद
Updated Wed, 08 Feb 2017 11:59 PM IST
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शहरी स्थानीय निकाय विभाग तथा नगर व ग्राम आयोजना विभाग ने टोहाना के मास्टर प्लान-2031 में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया है। संशोधन के संबंध में नागरिकों से 30 दिन के भीतर सुझाव व आपत्तियां मांगी गई हैं, जिसके बाद संशोधन को स्वीकृति प्रदान की जाएगी। कोई भी नागरिक लघु सचिवालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किए गए नोटिफिकेशन को पढ़कर अपने सुझाव व आपत्तियां दर्ज करा सकता है।
एसडीएम सतीश कुमार ने बताया कि नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग द्वारा 9 फरवरी 2012 को अधिसूचित टोहाना के फाइनल डेवलपमेंट प्लान-2031 एडी के संबंध में विभाग द्वारा संशोधन प्रारूप तैयार किया गया है। इसमें विभिन्न भूमि उपयोगों के उपशीर्ष रिहायशी अंचल में नए शब्द, अंक तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए गए हैं। इसके तहत सेक्टर के भीतर सभी सामुदायिक सुविधाओं तथा सेवाओं का प्रबंध करते हुए पड़ोस की धारणा पर विकसित किया जाएगा।
प्रारूप के अनुसार 20 प्रतिशत की विभिन्नता सहित प्रत्येक रिहायशी सेक्टर ड्राइंग में दर्शायी गई सेक्टर सघनता में विकसित किया जाएगा तथा इसके अतिरिक्त नई एकीकृत अनुज्ञापन पॉलिसी, अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग पॉलिसी, दीनदयाल जन आवास योजना, पॉलिसी तथा 20 प्रतिशत ग्रुप हाउस कंपोनेंट पॉलिसी में यथाविहित सघनता भी आवासीय में लागू होगी।
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प्रारूप में प्रस्तावित संशोधन के गजट नोटिफिकेशन की हिंदी व अंग्रेजी की एक-एक प्रति लघु सचिवालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा है, जिसका कोई भी नागरिक अध्ययन कर सकता है और निर्धारित समयावधि के भीतर लिखित में अपने सुझाव व आपत्तियां एसडीएम कार्यालय, जिला नगर योजनाकार, मुख्य संयोजक योजनाकार (एनसीआर) हरियाणा पंचकुला अथवा निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय विभाग हरियाणा, पंचकुला के कार्यालय में जमा करवा सकता है।
एसडीएम सतीश कुमार ने बताया कि नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग द्वारा 9 फरवरी 2012 को अधिसूचित टोहाना के फाइनल डेवलपमेंट प्लान-2031 एडी के संबंध में विभाग द्वारा संशोधन प्रारूप तैयार किया गया है। इसमें विभिन्न भूमि उपयोगों के उपशीर्ष रिहायशी अंचल में नए शब्द, अंक तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए गए हैं। इसके तहत सेक्टर के भीतर सभी सामुदायिक सुविधाओं तथा सेवाओं का प्रबंध करते हुए पड़ोस की धारणा पर विकसित किया जाएगा।
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प्रारूप के अनुसार 20 प्रतिशत की विभिन्नता सहित प्रत्येक रिहायशी सेक्टर ड्राइंग में दर्शायी गई सेक्टर सघनता में विकसित किया जाएगा तथा इसके अतिरिक्त नई एकीकृत अनुज्ञापन पॉलिसी, अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग पॉलिसी, दीनदयाल जन आवास योजना, पॉलिसी तथा 20 प्रतिशत ग्रुप हाउस कंपोनेंट पॉलिसी में यथाविहित सघनता भी आवासीय में लागू होगी।
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प्रारूप में प्रस्तावित संशोधन के गजट नोटिफिकेशन की हिंदी व अंग्रेजी की एक-एक प्रति लघु सचिवालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा है, जिसका कोई भी नागरिक अध्ययन कर सकता है और निर्धारित समयावधि के भीतर लिखित में अपने सुझाव व आपत्तियां एसडीएम कार्यालय, जिला नगर योजनाकार, मुख्य संयोजक योजनाकार (एनसीआर) हरियाणा पंचकुला अथवा निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय विभाग हरियाणा, पंचकुला के कार्यालय में जमा करवा सकता है।