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Fatehabad News: 1.80 लाख रुपये तक आय वाली लाडो के लिए भी खुले लक्ष्मी के द्वार
Sat, 19 Sep 2026 10:59 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
Updated Sat, 19 Sep 2026 10:59 PM IST
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क्रीड विभाग में परिवार पहचान पत्र संबंधि जानकारी लेने पहुंचे नागरिक। संवाद
फतेहाबाद। प्रदेश सरकार की ओर से दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 1.80 लाख सालाना आय के परिवारों की महिलाएं के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, उनकी वित्तीय स्वतंत्रता को मजबूत करना और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।
योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2100 रुपये की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। लाभार्थी अपनी इच्छा से कम राशि का विकल्प भी चुन सकती हैं। इस योजना के लिए 23 से 60 वर्ष आयु वर्ग की महिलाएं पात्र होंगी।
आवेदक ऐसे परिवार से संबंधित होनी चाहिए, जिसकी सत्यापित वार्षिक पारिवारिक आय परिवार सूचना डेटाबेस रिपॉजिटरी के अनुसार 1.80 लाख रुपये से अधिक नहीं हो। क्रीड विभाग के अनुसार जिले में करीब 2,36,188 महिलाएं इस योजना के लिए पात्र मानी गई हैं।
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आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
आवेदन करते समय परिवार पहचान पत्र (पीपीपी), आय प्रमाणपत्र, आधार कार्ड और आवास प्रमाणपत्र जैसे दस्तावेज जरूरी होंगे। आवास प्रमाण के लिए वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड जरूरी है। विवाहित महिलाओं के लिए मैरिज सर्टिफिकेट, हरियाणा से 10वीं पास होने का प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक और पासपोर्ट साइज फोटो भी आवश्यक दस्तावेजों में शामिल हैं। योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को नियमित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के साथ सामाजिक और पारिवारिक स्तर पर उनकी भागीदारी को मजबूत करना है। पात्र महिलाएं निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं।
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:: मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने वीरवार शाम से दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। पात्र महिलाएं अपने मोबाइल फोन से आवेदन कर सकती हैं। जिन महिलाओं के दस्तावेज अधूरे है वह अपने दस्तावेज पूरे करवाकर आवेदन करें।
- संदीप कुमार, प्रोग्रामर, क्रीड विभाग, फतेहाबाद।
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योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2100 रुपये की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। लाभार्थी अपनी इच्छा से कम राशि का विकल्प भी चुन सकती हैं। इस योजना के लिए 23 से 60 वर्ष आयु वर्ग की महिलाएं पात्र होंगी।
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आवेदक ऐसे परिवार से संबंधित होनी चाहिए, जिसकी सत्यापित वार्षिक पारिवारिक आय परिवार सूचना डेटाबेस रिपॉजिटरी के अनुसार 1.80 लाख रुपये से अधिक नहीं हो। क्रीड विभाग के अनुसार जिले में करीब 2,36,188 महिलाएं इस योजना के लिए पात्र मानी गई हैं।
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आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
आवेदन करते समय परिवार पहचान पत्र (पीपीपी), आय प्रमाणपत्र, आधार कार्ड और आवास प्रमाणपत्र जैसे दस्तावेज जरूरी होंगे। आवास प्रमाण के लिए वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड जरूरी है। विवाहित महिलाओं के लिए मैरिज सर्टिफिकेट, हरियाणा से 10वीं पास होने का प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक और पासपोर्ट साइज फोटो भी आवश्यक दस्तावेजों में शामिल हैं। योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को नियमित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के साथ सामाजिक और पारिवारिक स्तर पर उनकी भागीदारी को मजबूत करना है। पात्र महिलाएं निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं।
:: मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने वीरवार शाम से दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। पात्र महिलाएं अपने मोबाइल फोन से आवेदन कर सकती हैं। जिन महिलाओं के दस्तावेज अधूरे है वह अपने दस्तावेज पूरे करवाकर आवेदन करें।
- संदीप कुमार, प्रोग्रामर, क्रीड विभाग, फतेहाबाद।