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महिला से मारपीट के तीन दोषियों को तीन-तीन साल की कैद
ब्यूरो/अमर उजाला फतेहाबाद
Updated Wed, 26 Aug 2015 12:26 AM IST
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न्यायिक दंडाधिकारी वंदना ढिल्लन की अदालत ने घर में घुसकर महिला से मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के तीन दोषियों को तीन-तीन साल की कैद व दो-दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जानकारी के मुताबिक रतिया पुलिस ने 26 जुलाई 2012 को परमजीत कौर की शिकायत पर ढाणी बिलापुर निवासी रामदियाल व उसके पुत्र मलकीत, महेंद्र व उसके भाई जोगिंद्र और सतपाल पर आईपीसी की धारा 452, 323, 506,148 व 149 के तहत मामला दर्ज किया था।
दोनों पक्षों के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान ही रामदयाल की मृत्यु हो गई थी। अदालत ने मलकीत महेंद्र जोगिन्द्र व सतपाल दोषी ठहराते हुए उन्हे तीन-तीन साल की कैद व दो-दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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जानकारी के मुताबिक रतिया पुलिस ने 26 जुलाई 2012 को परमजीत कौर की शिकायत पर ढाणी बिलापुर निवासी रामदियाल व उसके पुत्र मलकीत, महेंद्र व उसके भाई जोगिंद्र और सतपाल पर आईपीसी की धारा 452, 323, 506,148 व 149 के तहत मामला दर्ज किया था।
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दोनों पक्षों के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान ही रामदयाल की मृत्यु हो गई थी। अदालत ने मलकीत महेंद्र जोगिन्द्र व सतपाल दोषी ठहराते हुए उन्हे तीन-तीन साल की कैद व दो-दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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