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Haryana: पुलिस दल पर हमला व एनडीपीएस एक्ट के दोषी को 20 साल कैद, सवा तीन लाख रुपये का जुर्माना
Tue, 20 Aug 2024 08:39 PM IST
भूपेंद्र सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद (हरियाणा)
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Tue, 20 Aug 2024 08:39 PM IST
सार
अदालत ने दोषी पर सवा तीन लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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जेल
- फोटो : प्रतीकात्मक
विस्तार
हरियाणा के फतेहाबाद में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित गर्ग की अदालत ने पुलिस दल पर हमला व एनडीपीएस एक्ट के तहत जिला पटियाला पंजाब के गांव पातड़ा निवासी आरोपी रिछपाल को दोषी करार दिया। अदालत ने उसे 20 साल की कैद और सवा तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
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इस मामले में थाना भूना पुलिस ने 24 जुलाई 2012 को रिछपाल के खिलाफ धारा 307, 420, 427 आईपीसी और एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। सीआईए स्टाफ फतेहाबाद के एसआई राजेश कुमार ने अभियोजन पक्ष को बताया था कि सफेद रंग की कार गांव मोची से जांडली खुर्द की तरफ आ रही थी लेकिन पुलिस दल को देखकर इसका चालक कार को मोड़ कर वापस गांव मोची की तरफ भाग गया।
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इस संदेहजनक व्यवहार की सूचना पर एसआई राजेश कुमार अपनी टीम के साथ गोरखपुर नहर पुल से गांव मोची चौबारा की तरफ आए तो गांव मोची के नजदीक गांव जांडली की तरफ से एक कार तेज रफ्तार से आती दिखाई दी। गाड़ी चालक को रुकने का इशारा किया गया तो आरोपी ने कार से पुलिस की गाड़ी में सीधी टक्कर मार दी।
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राजेश ने बताया कि आरोपी ने जान से मारने की नीयत से दोबारा टक्कर मारी। क्षतिग्रस्त होने के कारण कुछ दूरी पर कार रुक गई। इसी दौरान कार का चालक मौके से भाग गया। जांच के दौरान इस कार से 440 किलोग्राम चूरापोस्त बरामद हुआ। पुलिस ने बाद में आरोपी रिछपाल की पहचान कर उसे गिरफ्तार किया था।
आरोप पत्र दायर होने पर मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने रिछपाल को दोषी माना। धारा 307 में उसे 10 साल कैद और 50,000 रुपये जुर्माना, 427 में दो साल कैद, धारा 420 में सात साल कैद, 25,000 रुपये जुर्माना, धारा 467 में 10 साल कैद, 25,000 जुर्माना, धारा 468 में सात साल कैद, 25,000 रुपये जुर्माना, धारा 471 में दो साल की कैद, 15 एनडीपीएस एक्ट में 20 साल की कैद और दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।