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नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को अदालत ने दी दस साल की सजा

Wed, 08 Feb 2017 12:18 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, फतेहाबाद
अमर उजाला ब्यूरो, फतेहाबाद Updated Wed, 08 Feb 2017 12:18 AM IST
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अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश राजेंद्र सिंह ढांडा ने एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की से बलात्कार करने के आरोपी युवक सुरेंद्र को 10 वर्ष कैद और 8 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में पुलिस ने नाबालिग लड़की के पिता की शिकायत पर युवक सुरेंद्र के खिलाफ धारा 346, 363, 366 व 4 पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।

पुलिस को दी गई शिकायत में पीड़ित के पिता ने आरोप लगाया था कि उसकी नाबालिग लड़की स्कूल में पढ़ती थी और रास्ते में सुरेंद्र विश्नोई की मेडिकल और किरयाने की दुकान थी। पिता का आरोप था कि आरोपी युवक उसकी नाबालिग लड़की का पीछा करता था और उससे शादी करने की बात करता था। इस बीच उसने उसकी नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार बलात्कार किया। पुलिस की जांच में बलात्कार की शिकार लड़की ने भी बताया कि एक बार जब वह बीमार होने पर अपनी नानी के घर गई तो वहां पर भी सुरेंद्र ने आकर उसके साथ बलात्कार किया।
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इसके बाद युवक सुरेंद्र विश्नोई 24 दिसंबर 2015 को उसे उसके घर से शादी का झांसा देकर भगा ले गया और कई गांवों में घुमाता रहा और उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस ने इस मामले में नाबालिग लड़की के पिता की शिकायत पर 25 दिसंबर 2015 को केस दर्ज कर जब लड़की का मेडिकल कराया तो उसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई। पुलिस ने इस मामले में शुरू में लड़की के घर से लापता होने पर धारा 346 व धारा 363 के तहत केस दर्ज किया था। मेडिकल रिपोर्ट में बलात्कार की पुष्टि होने पर इस केस में लड़की के नाबालिग होने पर पोक्सो एक्ट जोड़ दिया गया।
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