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पीट-पीट कर वृद्ध की हत्या करने के दोषी दंपति को दस साल कैद की सजा, 50 हजार रूपये जुर्माना
Updated Sat, 18 Aug 2018 12:17 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
फतेहाबाद। लगभग तीन साल पुराने हत्या के एक मामले में अदालत ने दोषी दंपति को दस साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी दंपति को 50-50 हजार रुपये जुर्माना भी भरना होगा। मामला 14 अक्तूबर 2015 का है। भूना के रहने वाले राजकुमार की शिकायत पर पुलिस ने भूना के ही रामचंद्र व उसकी पत्नी राजरानी पर उसके वृद्ध पिता हुकुमचंद की मामूली सी बात पर पीट-पीट कर हत्या करने का मामला दर्ज किया था।
पुलिस को दी शिकायत में भूना निवासी राजकुमार ने बताया था कि भूना के बिल्कुल पास में ही उनके खेत हैं और 14 अक्तूबर 2015 को उनके खेत में पड़ोसी रामचंद्र के बैल घुस गए जिसको लेकर उसके पिता हुकुमचंद्र पड़ोसी रामचंद्र के खेत में जाकर उसे उलाहना देने गए। राजकुमार का आरोप है कि पिता द्वारा बैल का उलाहना देने पर रामचंद्र, उसकी पत्नी राजरानी व अन्य लोगों ने उसके बुजुर्ग पिता पर हमला बोल दिया और तब तक उन्हें पीटते रहे जब तक उसकी मौत न हो गई। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने इस हत्या के मामले में आरोपियों के खिलाफ भादंसं की धारा 304-1 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। इसी मामले की सुनवाई करते हुए बीते दिन जिला एवं सत्र न्यायाधीश एके जैन की अदालत ने आरोपी दंपति रामचंद्र व उसकी पत्नी राजरानी को दोषी मानते हुए 10-10 साल की कैद व 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
इसी तरह एक अन्य मामले में राजस्थान रोडवेज के एक चालक द्वारा धांगड़ के पास दो व्यक्तियों को कुचलने के आरोप में भी कोर्ट ने उसे दो साल की कैद व ढाई हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मिली जानकारी के अनुसार राजस्थान रोडवेज के चालक व गंगानगर जिला निवासी पाखर सिंह ने कुछ समय पहले गांव धांगड़ के पास एक कार को टक्कर मार दी थी जिसमें दो युवकों की मौत हो गई थी। इसके बाद मृतकों के परिजनों की शिकायत पर आरोपी बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। शुक्रवार को कोर्ट ने इस मामले में भी दोषी चालक पाखर सिंह को दो साल की कैद व ढाई हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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फतेहाबाद। लगभग तीन साल पुराने हत्या के एक मामले में अदालत ने दोषी दंपति को दस साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी दंपति को 50-50 हजार रुपये जुर्माना भी भरना होगा। मामला 14 अक्तूबर 2015 का है। भूना के रहने वाले राजकुमार की शिकायत पर पुलिस ने भूना के ही रामचंद्र व उसकी पत्नी राजरानी पर उसके वृद्ध पिता हुकुमचंद की मामूली सी बात पर पीट-पीट कर हत्या करने का मामला दर्ज किया था।
पुलिस को दी शिकायत में भूना निवासी राजकुमार ने बताया था कि भूना के बिल्कुल पास में ही उनके खेत हैं और 14 अक्तूबर 2015 को उनके खेत में पड़ोसी रामचंद्र के बैल घुस गए जिसको लेकर उसके पिता हुकुमचंद्र पड़ोसी रामचंद्र के खेत में जाकर उसे उलाहना देने गए। राजकुमार का आरोप है कि पिता द्वारा बैल का उलाहना देने पर रामचंद्र, उसकी पत्नी राजरानी व अन्य लोगों ने उसके बुजुर्ग पिता पर हमला बोल दिया और तब तक उन्हें पीटते रहे जब तक उसकी मौत न हो गई। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने इस हत्या के मामले में आरोपियों के खिलाफ भादंसं की धारा 304-1 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। इसी मामले की सुनवाई करते हुए बीते दिन जिला एवं सत्र न्यायाधीश एके जैन की अदालत ने आरोपी दंपति रामचंद्र व उसकी पत्नी राजरानी को दोषी मानते हुए 10-10 साल की कैद व 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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इसी तरह एक अन्य मामले में राजस्थान रोडवेज के एक चालक द्वारा धांगड़ के पास दो व्यक्तियों को कुचलने के आरोप में भी कोर्ट ने उसे दो साल की कैद व ढाई हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मिली जानकारी के अनुसार राजस्थान रोडवेज के चालक व गंगानगर जिला निवासी पाखर सिंह ने कुछ समय पहले गांव धांगड़ के पास एक कार को टक्कर मार दी थी जिसमें दो युवकों की मौत हो गई थी। इसके बाद मृतकों के परिजनों की शिकायत पर आरोपी बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। शुक्रवार को कोर्ट ने इस मामले में भी दोषी चालक पाखर सिंह को दो साल की कैद व ढाई हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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