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जिसकी दुकान से चुराए थे जेवर, वह भी बयान से मुकरा, फिर भी कोर्ट ने सुनाई तीन साल की सजा

Thu, 07 Nov 2019 10:42 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 07 Nov 2019 10:42 PM IST
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court, jewellery stolen, court sentenced to three years imprisonment, fatehabad
फतेहाबाद। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रामा अवतार पारीक ने सराफ की दुकान से चांदी व सोने के आभूषण चोरी करने के मामले में दो महिलाओं सहित पांच लोगों को 3-3 साल की कैद व 1-1 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। ये मामला इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि इस मामले में किन्हीं कारणों के चलते शिकायतकर्ता दुकानदार खुद ही अदालत में अपने बयानों से मुकर गया था, लेकिन इससे पहले कोर्ट में पेश किए गए साक्ष्यों व सीसीटीवी फुटेज को आधार मानकर कोर्ट ने शिकायतकर्ता के मुकरने के बावजूद आरोपियों को सजा सुना दी।
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मिली जानकारी के अनुसार थाना पार्क के सामने स्थित एक आरडी ज्वैलर्स की दुकान के मालिक राजकुमार ने 28 अप्रैल 2016 को शहर थाना में मामला दर्ज करवाया था। राजकुमार का आरोप था कि उसकी दुकान पर एक अज्ञात व्यक्ति दो महिलाओं के साथ आया। एक महिला ने कहा कि चांदी की पाजेब लेनी है और दूसरी ने कहा कि सोने की बालियां खरीदनी हैं। राजकुमार ने बताया था कि जब दोनों को वह सामान दिखा रहा था तो उन्होंने उसे भ्रमित कर दिया और इसी दौरान महिलाओं के साथ आए व्यक्ति ने सोने व चांदी के जेवरात चुराकर अपने कपड़ों में छिपा लिए और यह कहकर चले गए कि दोबारा आएंगे और आभूषण खरीदेंगे। उनके जाने के बाद उसने पाया कि उक्त लोग चांदी व सोने के जेवरात चुराकर ले गए हैं। जांच के दौरान पुलिस ने हिसार निवासी जसवंत सिंह, जयसिंह व बाबूलाल तथा दिल्ली निवासी सुमित्रा व बिंटू बाई को गिरफ्तार किया था और उनसे चोरी के आभूषण तथा नकदी बरामद की थी। हालांकि इस दौरान अदालत में शिकायतकर्ता अपने बयानों से मुकर गया, लेकिन सीसीटीवी फुटेज, फोटोग्राफ, चोरी हुए आभूषण व अभियोजन पक्ष की गवाहियों के मद्देनजर अदालत ने सभी को दोषी मानते हुए मुकर्रर कर दी।
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