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टेंडर वोट को लेकर डाली गई याचिका अदालत ने की खारिज

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 20 Jul 2022 12:00 AM IST
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Court dismissed the petition filed regarding tender vote
टोहाना। शहर के वार्ड छह में नगर परिषद चुनाव के दौरान पार्षद पद पर एक वोट से हुई हार जीत के मामले में अदालत ने टेंडर वोट पर सुनवाई करते हुए बबीता बजाज की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। वहीं, इस वार्ड में फर्जी वोट डालने की याचिका पर सुनवाई के लिए 28 जुलाई की तारीख दी गई है।
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बता दें कि वार्ड 6 से पार्षद पद के चुनाव में बबीता बजाज एक वोट से हार गई थी। एक वोट से स्वीटी भाटिया ने जीत हासिल की थी। याचिकाकर्ता के वकील एससी बजाज ने बताया कि उनकी क्लाइंट बबीता बजाज द्वारा दायर याचिका में वार्ड 6 के टेंडर वोट के लिए 19 जून को हुए मतदान के दौरान डाला गया एक टेंडर वोट खोलने की मांग की गई थी। जिस पर अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया। जबकि फर्जी वोट डलने के मामले में 28 जुलाई को सुनवाई होगी। ज्ञात रहे कि न्यायाधीश ने टेंडर वोट पर सुनवाई के लिए 16 जुलाई को सभी पक्षों को बुलाया था। चुनाव आयोग की ओर से एआरओ व बीडीपीओ नरेंद्र सिंह, नगर परिषद की ओर से ईओ संदीप सोलंकी तथा प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने बहस में हिस्सा लिया। पूरी बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने टेंडर वोट से संबंधित फैसला सुरक्षित रख लिया था। उस पर फैसला सुनाने के लिए 19 जुलाई की तारीख निश्चित की थी।
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