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Fatehabad News: अदालत ने बिजली निगम के सवा दो लाख के नोटिस किए रद्द

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 04 Mar 2023 11:53 PM IST
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Court cancels two and a quarter lakh notices of Electricity Corporation
फतेहाबाद। फतेहाबाद की सिविल जज याचना की अदालत ने बिजली उपभोक्ता को राहत देते हुए निगम द्वारा उसे भेजे गए करीब सवाद दो लाख रुपये के नोटिस गैर कानूनी बताते हुए रद्द कर दिए। उपभोक्ता को बिजली निगम ने दो लाख दो हजार 399 का नोटिस व 25 हजार रुपये समझौता फीस के नाम पर नोटिस भेजे थे।
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जानकारी के अनुसार, शहर की डीसी कॉलोनी निवासी सुमेर सिंह को बिजली निगम ने 21 अक्तूबर 2021 को उसके घर पर छापा मारकर यह दो नोटिस देकर उक्त राशि निगम में जमा करवाने को कहा था। निगम के इन नोटिस को उपभोक्ता सुमेर सिंह ने अपने अधिवक्ता के जरिए अदालत में गलत, कानून व तथ्यों के खिलाफ और सुनवाई का मौका न देने की वजह से चुनौती दी थी। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात उपभोक्ता सुमेर सिंह को बड़ी राहत देते हुए बिजली निगम के दोनों नोटिस गैरकानूनी बताते हुए उनको रद्द कर दिया। संवाद
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