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Fatehabad News: बिजली निगम के दो डिमांड नोटिस कोर्ट ने किए रद्द

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 02 Mar 2024 11:40 PM IST
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Court canceled two demand notices of Electricity Corporation
फतेहाबाद। अतिरिक्त दिवानी जज (वरिष्ठ खंड) अंबरदीप सिंह की अदालत में बिजली उपभोक्ता को बड़ी राहत देते हुए बिजली निगम के 1,58,486 रुपये व 25 हजार रुपये के दो डिमांड नोटिस को गैरकानूनी रद करने के आदेश दिए।
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जानकारी के अनुसार, बिजली निगम ने शक्ति नगर निवासी बिजली उपभोक्ता बलवंत सिंह को बिजली निगम को हुए आर्थिक नुकसान के लिए 1,58,486 रुपये व समझौता फीस के रूप में 25 हजार रुपये की राशि निगम के पास जमा करवाने के लिए नोटिस जारी किए थे। उपभोक्ता ने बिजली निगम की ओर से दिए गए इन नोटिसों को दिवानी अदालत में अपने अधिवक्ता राज कुमार पंवार के जरिए चुनौती दी थी। बिजली निगम ने ये नोटिस 15 जुलाई 2022 की चैकिंग रिपोर्ट के आधार पर दिए थे। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने की बाद इन नोटिसों को गैर कानूनी बताते हुए बिजली उपभोक्ता बलवंत सिंह के पक्ष में फैसला सुनाया। संवाद
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