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Fatehabad News: चंदोकलां में ढहाए गलत तरीके से प्लॉट लेकर बनाए निर्माण
Mon, 11 Aug 2025 11:30 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
Updated Mon, 11 Aug 2025 11:30 PM IST
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रतिया गांव चंदोकला मेंजेसीबी के साथ कब्जा हटाते हुए : संवाद
रतिया। गांव चंदोकलां में सोमवार को 6 मकानों को गिरवाकर कर जमीन पंचायत के सुपुर्द कर दी गई। यह कार्रवाई एसडीएम कोर्ट के निर्देशों पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट बीडीपीओ हनीश कुमार की टीम ने की।
झगड़े की आशंका को देखते हुए जिला उपायुक्त ने बीडीपीओ हनीश कुमार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया हुआ था। सोमवार दोपहर बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट बीडीपीओ हनीश कुमार ने पुलिस सहायता से ग्रामीण सुरेन्द्र सिंह, गुरमीत सिंह, रघबीर सिंह, रणजीत सिंह, अर्जुन सिंह, गगनदीप द्वारा गलत तरीके से लिए प्लॉट पर बनाए गए मकानों को जेसीबी की सहायता से गिरा दिया।
अधिकारियों के अनुसार 6 ग्रामीणों ने वर्ष 2008 गलत जानकारी देकर पंचायती प्लॉट लेकर उन पर निर्माण किया हुआ था। ये प्लॉट उन लोगों के लिए काटे गए थे जिनके पास खुद के घर नहीं थे। इस दौरान कुछ लोगों ने गलत जानकारी दी कि उनके पास प्लॉट नहीं है। गांव वासियों ने इसकी शिकायत 2015 में लोकायुक्त हरियाणा से कर दी थी।
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लोकायुक्त की की जांच में 6 ग्रामीणों के पास गलत तरीके से प्लॉट लेने की बात सामने आई थी। उसके बाद खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी ने सेक्शन 10 ए के तहत एसडीएम की कोर्ट में प्लॉट पर कब्जा लेने के बारे में याचिका दायर की गई थी। जिस पर 27 मार्च 2025 को एसडीएम की कोर्ट ने पंचायत विभाग के हक में फैसला सुना दिया। उसके बाद यह कार्रवाई की गई है।
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झगड़े की आशंका को देखते हुए जिला उपायुक्त ने बीडीपीओ हनीश कुमार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया हुआ था। सोमवार दोपहर बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट बीडीपीओ हनीश कुमार ने पुलिस सहायता से ग्रामीण सुरेन्द्र सिंह, गुरमीत सिंह, रघबीर सिंह, रणजीत सिंह, अर्जुन सिंह, गगनदीप द्वारा गलत तरीके से लिए प्लॉट पर बनाए गए मकानों को जेसीबी की सहायता से गिरा दिया।
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अधिकारियों के अनुसार 6 ग्रामीणों ने वर्ष 2008 गलत जानकारी देकर पंचायती प्लॉट लेकर उन पर निर्माण किया हुआ था। ये प्लॉट उन लोगों के लिए काटे गए थे जिनके पास खुद के घर नहीं थे। इस दौरान कुछ लोगों ने गलत जानकारी दी कि उनके पास प्लॉट नहीं है। गांव वासियों ने इसकी शिकायत 2015 में लोकायुक्त हरियाणा से कर दी थी।
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लोकायुक्त की की जांच में 6 ग्रामीणों के पास गलत तरीके से प्लॉट लेने की बात सामने आई थी। उसके बाद खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी ने सेक्शन 10 ए के तहत एसडीएम की कोर्ट में प्लॉट पर कब्जा लेने के बारे में याचिका दायर की गई थी। जिस पर 27 मार्च 2025 को एसडीएम की कोर्ट ने पंचायत विभाग के हक में फैसला सुना दिया। उसके बाद यह कार्रवाई की गई है।