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Fatehabad News: सीआईए इंचार्ज पवन कुमार पर पति की बेरहमी से पिटाई कर हत्या करने के आरोप
Sat, 18 Apr 2026 11:15 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
Updated Sat, 18 Apr 2026 11:15 PM IST
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फोटो कैप्शन भूना। सुमन बिश्नोईस्त्रोत : सोशल मीडिया
भूना। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के काफिले के सामने गाड़ी अड़ाने और दुर्व्यवहार के मामले में चर्चा में आए सीआईए हिसार इंचार्ज पवन कुमार गंभीर आरोप लगे हैं। नाढोड़ी गांव की पीड़िता सुमन बिश्नोई ने पवन पर पति हरपाल की बेरहमी से पिटाई कर हत्या करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं।
पीड़िता ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करते हुए आरोप लगाया कि उसके पति को आरोपियों ने उठा लिया था और अगले दिन सूचना दी गई थी कि एनडीपीएस एक्ट में पकड़ा गया है। आरोप है कि पति को बेरहमी से पीटा गया जिससे वह कोमा में दो माह तक रहे थे और मौत हो गई थी। पीड़िता आरोप ने बताया कि 4 सितंबर 2023 को मामले में धारा 302 और 34 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी लेकिन बाद में हिसार पुलिस अधीक्षक ने आरोपियों को बचाने के लिए केस को कैंसिल करने की कोशिश की।
सुमन बिश्नोई का आरोप है कि न्याय दिलाने के बजाय पुलिस के उच्च अधिकारी लगातार आरोपियों के पक्ष में काम कर रही है। इस कार्रवाई के खिलाफ पीड़िता ने 23 फरवरी 2024 को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की जिसके बाद एफआईआर कैंसिल किए जाने पर रोक (स्टे) लग गई। अब इस पूरे मामले में 23 अप्रैल 2026 को सुनवाई निर्धारित की गई है।
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सुमन बिश्नोई ने कहा कि उसे न्याय के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है। सीआईए इंचार्ज पवन कुमार ने उसका घर उजाड़ दिया और उसके बेटे को पिता के साये से वंचित कर दिया। पीड़िता का कहना है कि पुलिस की निष्क्रियता और आरोपियों को बचाने के प्रयासों से उसका भरोसा व्यवस्था से उठता जा रहा है।
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एनडीपीएस एक्ट में भूना क्षेत्र निवासी हरपाल को गिरफ्तार किया था। उनको मिर्गी के दौरे आते थे। दौरा आने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया था। जहां कुछ दिन बाद उनकी मौत हो गई थी। इस मामले की जांच भी हो चुकी है। एफआईआर कैंसिलेशन की रिपोर्ट दी जा चुकी है। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही है।
-पवन कुमार, इंचार्ज, सीआईए टू हिसार
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पीड़िता ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करते हुए आरोप लगाया कि उसके पति को आरोपियों ने उठा लिया था और अगले दिन सूचना दी गई थी कि एनडीपीएस एक्ट में पकड़ा गया है। आरोप है कि पति को बेरहमी से पीटा गया जिससे वह कोमा में दो माह तक रहे थे और मौत हो गई थी। पीड़िता आरोप ने बताया कि 4 सितंबर 2023 को मामले में धारा 302 और 34 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी लेकिन बाद में हिसार पुलिस अधीक्षक ने आरोपियों को बचाने के लिए केस को कैंसिल करने की कोशिश की।
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सुमन बिश्नोई का आरोप है कि न्याय दिलाने के बजाय पुलिस के उच्च अधिकारी लगातार आरोपियों के पक्ष में काम कर रही है। इस कार्रवाई के खिलाफ पीड़िता ने 23 फरवरी 2024 को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की जिसके बाद एफआईआर कैंसिल किए जाने पर रोक (स्टे) लग गई। अब इस पूरे मामले में 23 अप्रैल 2026 को सुनवाई निर्धारित की गई है।
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सुमन बिश्नोई ने कहा कि उसे न्याय के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है। सीआईए इंचार्ज पवन कुमार ने उसका घर उजाड़ दिया और उसके बेटे को पिता के साये से वंचित कर दिया। पीड़िता का कहना है कि पुलिस की निष्क्रियता और आरोपियों को बचाने के प्रयासों से उसका भरोसा व्यवस्था से उठता जा रहा है।
एनडीपीएस एक्ट में भूना क्षेत्र निवासी हरपाल को गिरफ्तार किया था। उनको मिर्गी के दौरे आते थे। दौरा आने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया था। जहां कुछ दिन बाद उनकी मौत हो गई थी। इस मामले की जांच भी हो चुकी है। एफआईआर कैंसिलेशन की रिपोर्ट दी जा चुकी है। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही है।
-पवन कुमार, इंचार्ज, सीआईए टू हिसार