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Fatehabad News: बाल विवाह निषेध अधिकारी ने रुकवाई नाबालिग बहनों की शादी

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 06 Mar 2024 09:50 PM IST
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Child marriage prohibition officer stopped marriage of minor sisters
जाखल। क्षेत्र के गांव तलवाड़ी ढाणी में बुधवार को जिला बाल विवाह निषेध अधिकारी रेखा अग्रवाल व उनकी टीम ने दो नाबालिग बहनों को बालिका वधू बनने से बचा लिया। रेखा अग्रवाल ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि तलवाड़ी ढाणी में दो नाबालिग लड़कियों की शादी 16 मार्च को होनी है। मगर उनकी उम्र अभी शादी लायक नहीं हुई है।
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सूचना के आधार पर उन्होंने पुलिस के साथ गांव में पहुंचकर परिवार के लोगों से बातचीत की। आधार कार्ड व स्कूली कागजात में बड़ी लड़की की उम्र 18 साल से दो महीने कम पाई गई जबकि छोटी लड़की की उम्र 14 साल पाई गई है। इस समय कानून के अनुसार 18 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद ही लड़की की शादी की जा सकती है। इन दोनों की बरात रतिया क्षेत्र के गांव बाड़ा से आनी थी। इनमें से एक लड़के की उम्र भी शादी की निर्धारित उम्र से सात महीने कम पाई गई। रेखा अग्रवाल ने बताया कि वर और वधू पक्ष के लोगों को समझा कर फिलहाल शादी को रूकवा दिया गया है। दोनों लड़कियों के पिता कई साल पहले घर छोड़कर जा चुके थे। इसलिए उनको सिविल डेड घोषित किया हुआ है। संवाद
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