फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Fatehabad News ›   Caution! If your vehicle is found in a no-parking zone, you will be fined for pollution and insurance.

Fatehabad News: सावधाऩ! नो-पार्किंग में मिली गाड़ी तो प्रदूषण-बीमा का भी होगा चालान

Fri, 09 Jan 2026 11:10 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Fri, 09 Jan 2026 11:10 PM IST
विज्ञापन
Caution! If your vehicle is found in a no-parking zone, you will be fined for pollution and insurance.
शहर के थाना रोड पर पार्किंग से लगा जाम। 
फतेहाबाद। अगर आपको अपनी गाड़ी कहीं भी खड़ी करने की आदत है तो अपनी आदत सुधार लीजिये, क्योंकि आपकी ये आदत अब आपको 15 हजार तक का जुर्माना लगवा सकती है। अक्सर देखा जाता है कि शहर के मुख्य बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों अक्सर लोग अपने वाहन बेतरतीब ढंग से खड़े कर देते हैं, जिससे जाम की स्थिति बनी रहती है। जाम लगने पर पुलिस कर्मी पहले सिर्फ नो-पार्किंग का चालान करते थे, डिजिटल रूप से होने वाले चालान में अब ऐसा नहीं होगा। अगर किसी वाहन चालक ने अपना वाहन नो-पार्किंग में खड़ा कर दिया और उसका प्रदूषण प्रमाण पत्र और बीमा खत्म हो गया है तो नो-पार्किंग के साथ इन धाराओं के तहत भी चालान घर पर पहुंचेगा।
विज्ञापन


पहले सिर्फ कर्मचारी वाहन का नो-पार्किंग का चालान करते थे, अब ऐसा नहीं होगा। अगर पुलिसकर्मी नो-पार्किंग का चालान कर रहा है ताे प्रदूषण प्रमाण पत्र और बीमा खत्म है तो उसका संयुक्त चालान होगा। ट्रैफिक पुलिसकर्मी अब अपने डिजिटल सिस्टम से गाड़ी का प्रदूषण और बीमा जांच सकेंगे। इसके लिए उन्हें बीमा और प्रदूषण के कागजात की आवश्यकता नहीं होगी। संवाद
विज्ञापन


----

एक गलती पर हो सकते हैं तीन चालान

अब हुए बदलाव में, यदि कोई वाहन नो-पार्किंग में पाया जाता था, तो ट्रैफिक पुलिस उसका केवल गलत पार्किंग का चालान काटकर उसे क्रेन से उठवा लेती थी। लेकिन अब नए नियमों के तहत सड़क सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए जांच का दायरा बढ़ा दिया है। जैसे ही कोई वाहन नो-पार्किंग में खड़ा पाया जाएगा, यातायात पुलिसकर्मी सबसे पहले उसके नंबर प्लेट के जरिए वाहन के डेटा को ऑनलाइन चेक करेंगे। इस जांच में दो मुख्य बातों पर ध्यान दिया जाएगा, क्या वाहन का प्रदूषण सर्टिफिकेट वैध है, क्या वाहन का बीमा चालू है। यदि इन दोनों में से कोई भी दस्तावेज एक्सपायर हो चुका है, तो नो-पार्किंग के चालान के साथ-साथ इन नियमों के उल्लंघन का जुर्माना भी वाहन मालिक के खाते में जुड़ जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


----

एक साथ 15 हजार के चालान की लटकेगी तलवार

अब नए नियमों में हुए बदलाव के बाद वाहन चालक पर करीब 15000 हजार तक का चालान हो सकता है। अब तक नो-पार्किंग में वाहन खड़ा करने पर पहली बार 500 रुपये का चालान कटता है।

- नो-पार्किंग जुर्माना - 500 से 1500 रुपये तक

- बिना वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र के वाहन चलाने पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

- बिना बीमा पहली बार पकड़े जाने पर 2 हजार रुपये का जुर्माना और दूसरी बार में यह राशि 5 हजार रुपये तक होती है।

अगर आपका वाहन नो-पार्किंग में खड़ा मिलता है और उसके पास वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र या बीमा नहीं है, तो आपको कुल 12 से 15 हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।

---
बाजारों में नो-पार्किंग में खड़े वाहनाें के अगर प्रदूषण प्रमाण पत्र और बीमा खत्म है तो नो-पार्किंग के साथ-साथ इनका भी चालान होगा। पहले ऐसा नहीं होता था, अब साॅफ्टवेयर में बदलाव हुआ है।
- जय सिंह, प्रभारी यातायात पुलिस फतेहाबाद।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed