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पैराग्लाइडर के चालक पर जान जोखिम में डालने का केस दर्ज
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फतेहाबाद। शहर फतेहाबाद में मंगलवार को बिना अनुमति के उड़ रहे पैराग्लाइडर के पेड़ से टकराकर क्रैश होने के मामले में चालक परमजीत पर आमजन की जान को खतरे में डालने का केस दर्ज किया गया है। आरोपी परमजीत को पुलिस ने शामिल जांच करके थाने से ही जमानत पर रिहा कर दिया। पुलिस के अनुसार आगे नियमानुसार अदालत में पेश होने की प्रक्रिया के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
गौरतलब है कि शहर के ऊपर मंगलवार सुबह से एक पैराग्लाइडर जैसा उपकरण उड़ता रहा था। लोगों के लिए जहां ये दोपहर तक आकर्षण और मनोरंजन का केंद्र बना रहा वहीं सुरक्षा के नजरिये से प्रशासन इसे गंभीरता से लेते हुए दिखाई नहीं दिया और सब मूकदर्शक बने रहे। बाद में बीच बाजार अचानक एक पेड़ से टकराकर पैराग्लाइडर क्रैश हो गया तो पुलिस से लेकर डीसी तक जाग उठे और आनन-फानन में कार्रवाई शुरू की गई। गनीमत ये रही कि यह पेड़ पर ही लटक कर रह गया और बाजार में नहीं गिरा। बाद में पुलिस ने मौके पर जाकर चालक को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ शुरू की। पुलिस जांच में पाया गया था कि पैराग्लाइड उड़ाने के लिए किसी तरह की परमिशन प्रशासन या पुलिस से नहीं ली गई थी। पूछताछ में आरोपी की पहचान लुधियाना निवासी परमजीत के तौर पर हुई। पुलिस जांच में पाया गया कि किसी तरह का लाइसेंस भी आरोपी के पास नहीं था। इसके बाद परमजीत के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया।
कोट
पैराग्लाइडर चालक परमजीत के पास कोई अनुमति या लाइसेंस ग्लाइडर उड़ाने के संबंध में नहीं था। ऐसे में उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 283 व 336 के तहत केस दर्ज किया गया। आरोपी को दर्ज केस में शामिल जांच करने की कार्रवाई कर थाने से जमानत पर रिहा कर दिया गया। आगामी कार्रवाई आरोपी के अदालत में पेश होने के साथ की जाएगी।
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-सुरेंद्रा, एसएचओ, शहर थाना, फतेहाबाद।
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गौरतलब है कि शहर के ऊपर मंगलवार सुबह से एक पैराग्लाइडर जैसा उपकरण उड़ता रहा था। लोगों के लिए जहां ये दोपहर तक आकर्षण और मनोरंजन का केंद्र बना रहा वहीं सुरक्षा के नजरिये से प्रशासन इसे गंभीरता से लेते हुए दिखाई नहीं दिया और सब मूकदर्शक बने रहे। बाद में बीच बाजार अचानक एक पेड़ से टकराकर पैराग्लाइडर क्रैश हो गया तो पुलिस से लेकर डीसी तक जाग उठे और आनन-फानन में कार्रवाई शुरू की गई। गनीमत ये रही कि यह पेड़ पर ही लटक कर रह गया और बाजार में नहीं गिरा। बाद में पुलिस ने मौके पर जाकर चालक को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ शुरू की। पुलिस जांच में पाया गया था कि पैराग्लाइड उड़ाने के लिए किसी तरह की परमिशन प्रशासन या पुलिस से नहीं ली गई थी। पूछताछ में आरोपी की पहचान लुधियाना निवासी परमजीत के तौर पर हुई। पुलिस जांच में पाया गया कि किसी तरह का लाइसेंस भी आरोपी के पास नहीं था। इसके बाद परमजीत के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया।
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पैराग्लाइडर चालक परमजीत के पास कोई अनुमति या लाइसेंस ग्लाइडर उड़ाने के संबंध में नहीं था। ऐसे में उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 283 व 336 के तहत केस दर्ज किया गया। आरोपी को दर्ज केस में शामिल जांच करने की कार्रवाई कर थाने से जमानत पर रिहा कर दिया गया। आगामी कार्रवाई आरोपी के अदालत में पेश होने के साथ की जाएगी।
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-सुरेंद्रा, एसएचओ, शहर थाना, फतेहाबाद।