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Fatehabad News: बाल विवाह मुक्त बनाने के लिए 100 दिवसीय अभियान के तहत किया जागरूक
Thu, 15 Jan 2026 11:21 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
Updated Thu, 15 Jan 2026 11:21 PM IST
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बाल विवाह मुक्त बनाने के लिए बैठक करतीं अधिकारी।
जाखल। जिले को बाल विवाह मुक्त बनाने के उद्देश्य से 100 दिवसीय विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत वीरवार को महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी रेखा अग्रवाल ने अपनी सहयोगी कांस्टेबल सरोज, जाखल थाना से सुषमा देवी एसआई राजेश कुमारी एएसआई के साथ जाखल शहर में जागरूकता गतिविधियां संचालित की।
अभियान के दौरान जाखल थाना के सहयोग से जाखल एरिया के गुरुद्वारों के ग्रंथी, पंडित, पैलेस के प्रबंधक, धर्मशाला के संचालक, कैटरिंग वाले, डी जे साउंड वाले एवं फोटोग्राफरों को बाल विवाह निषेध अधिनियम की विस्तार से जानकारी दी गई। उन्हें निर्देश दिए गए कि आगामी विवाह आयोजनों से पूर्व दूल्हा व दुल्हन की आयु से संबंधित दस्तावेजों की पूरी जांच करें तथा जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल प्रमाण पत्र के आधार पर ही आयु सत्यापित करें, केवल आधार कार्ड के आधार पर आयु न मानें। साथ ही दस्तावेजों की एक-एक प्रतिलिपि अपने रिकॉर्ड में सुरक्षित रखने के निर्देश भी दिए गए। आदेशों की अवहेलना करने पर कानून के अनुसार कार्रवाई किए जाने की जानकारी भी दी गई।
महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी रेखा अग्रवाल ने बताया कि यदि किसी विवाह में आयु कम पाई जाती है तो इसकी सूचना तुरंत 112, 181 या 1098 पर दी जा सकती है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बाल विवाह में किसी भी प्रकार की भूमिका निभाने वाले व्यक्ति के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। इस अवसर पर सभी को बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल की जानकारी भी दी गई।बाल विवाह के दुष्प्रभावों को विस्तार से समझाया गया, ताकि फतेहाबाद जिले को पूर्ण रूप से बाल विवाह मुक्त बनाया जा सके।
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अभियान के दौरान जाखल थाना के सहयोग से जाखल एरिया के गुरुद्वारों के ग्रंथी, पंडित, पैलेस के प्रबंधक, धर्मशाला के संचालक, कैटरिंग वाले, डी जे साउंड वाले एवं फोटोग्राफरों को बाल विवाह निषेध अधिनियम की विस्तार से जानकारी दी गई। उन्हें निर्देश दिए गए कि आगामी विवाह आयोजनों से पूर्व दूल्हा व दुल्हन की आयु से संबंधित दस्तावेजों की पूरी जांच करें तथा जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल प्रमाण पत्र के आधार पर ही आयु सत्यापित करें, केवल आधार कार्ड के आधार पर आयु न मानें। साथ ही दस्तावेजों की एक-एक प्रतिलिपि अपने रिकॉर्ड में सुरक्षित रखने के निर्देश भी दिए गए। आदेशों की अवहेलना करने पर कानून के अनुसार कार्रवाई किए जाने की जानकारी भी दी गई।
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महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी रेखा अग्रवाल ने बताया कि यदि किसी विवाह में आयु कम पाई जाती है तो इसकी सूचना तुरंत 112, 181 या 1098 पर दी जा सकती है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बाल विवाह में किसी भी प्रकार की भूमिका निभाने वाले व्यक्ति के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। इस अवसर पर सभी को बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल की जानकारी भी दी गई।बाल विवाह के दुष्प्रभावों को विस्तार से समझाया गया, ताकि फतेहाबाद जिले को पूर्ण रूप से बाल विवाह मुक्त बनाया जा सके।
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