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Fatehabad News: किसानों से धोखा करने व अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई की सिफारिश करेगा कृषि विभाग
Fri, 29 Nov 2024 11:46 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
Updated Fri, 29 Nov 2024 11:46 PM IST
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फतेहाबाद की शिवालय मार्केट में खाद व बीज की दुकान से मिले एक्सपायरी बीज को जब्त कर सील लगाते क
फतेहाबाद। शहर की शिवालय मार्केट में पेस्टीसाइड की दुकान चलाने वाले दुकानदार पर कृषि विभाग किसानों से धोखा करने व अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई की सिफारिश करेगा। तीन दिन पहले मंगलवार को सीएम फ्लांइग द्वारा इस दुकान पर रेड की गई थी।
सीएम फ्लाइंग को गुप्त सूचना मिली थी कि यह दुकान संचालक एक्सपायरी डेट के खाद, बीज व अन्य सामान बेचता है। इसके बाद दुकान को सील कर दिया गया था। अब इस मामले में शुक्रवार को सीएम फ्लाइंग द्वारा कृषि विभाग के अधिकारियों के नेतृत्व में दुकान के अंदर रखे सामान को अलग किया गया। जो खाद, बीज व पेस्टीसाइड एक्सपायरी व बिना बैच का मिला, उसको अधिकारियों ने अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं जो खाद व बीज सही थे, उनके सैंपल भरवा गए और उन्हें जांच के लिए भेजा जाएगा। वहीं दुकान संचालक किसी भी खाद, बीज व पेस्टीसाइड की खरीद व बेचने का रिकार्ड भी नहीं दिखा सका।
कृषि विभाग के एसडीओ भीम सिंह कुलड़िया ने बताया कि शुक्रवार को बागवानी विभाग के अधिकारियों के साथ दुकान में रखे सामान की जांच की गई है क्योंकि मंगलवार को दुकान में की गई जांच के अनुसार काफी मात्रा में फल व सब्जी सहित काफी बीज जो बागवानी के तहत आता है, उसकी जांच बागवानी विभाग करेगा। वहीं कुछ बीज जो कृषि विभाग के तहत आता है, उसके सैंपल अलग लिए गए है। विभाग के द्वारा जो खाद व बीज जब्त किया गया है, उसमें सबसे अधिक मात्रा में बीज बाजरा, सरसों, धान का बीज मिला है। जो बिना बैच व एक्सपायरी डेट का है।
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एसडीओ ने बताया कि दुकानदार के पास लाइसेंस तो था, लेकिन लाइसेंस हर साल कृषि विभाग के ऑथोरिटी देनी होती है। लेकिन साल 2022 के बाद से संचालक ने कृषि विभाग के पास कोई जानकारी नहीं दी। कृषि विभाग पुलिस को बिना लाइसेंस के बीज बेचने, बिना स्टॉक रजिस्टर, किसानाें के साथ धोखा-धड़ी करने सहित विभिन्न सिफारिशों के तहत कार्रवाई करने के लिए लिखा जाएगा।
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सीएम फ्लाइंग को गुप्त सूचना मिली थी कि यह दुकान संचालक एक्सपायरी डेट के खाद, बीज व अन्य सामान बेचता है। इसके बाद दुकान को सील कर दिया गया था। अब इस मामले में शुक्रवार को सीएम फ्लाइंग द्वारा कृषि विभाग के अधिकारियों के नेतृत्व में दुकान के अंदर रखे सामान को अलग किया गया। जो खाद, बीज व पेस्टीसाइड एक्सपायरी व बिना बैच का मिला, उसको अधिकारियों ने अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं जो खाद व बीज सही थे, उनके सैंपल भरवा गए और उन्हें जांच के लिए भेजा जाएगा। वहीं दुकान संचालक किसी भी खाद, बीज व पेस्टीसाइड की खरीद व बेचने का रिकार्ड भी नहीं दिखा सका।
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कृषि विभाग के एसडीओ भीम सिंह कुलड़िया ने बताया कि शुक्रवार को बागवानी विभाग के अधिकारियों के साथ दुकान में रखे सामान की जांच की गई है क्योंकि मंगलवार को दुकान में की गई जांच के अनुसार काफी मात्रा में फल व सब्जी सहित काफी बीज जो बागवानी के तहत आता है, उसकी जांच बागवानी विभाग करेगा। वहीं कुछ बीज जो कृषि विभाग के तहत आता है, उसके सैंपल अलग लिए गए है। विभाग के द्वारा जो खाद व बीज जब्त किया गया है, उसमें सबसे अधिक मात्रा में बीज बाजरा, सरसों, धान का बीज मिला है। जो बिना बैच व एक्सपायरी डेट का है।
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एसडीओ ने बताया कि दुकानदार के पास लाइसेंस तो था, लेकिन लाइसेंस हर साल कृषि विभाग के ऑथोरिटी देनी होती है। लेकिन साल 2022 के बाद से संचालक ने कृषि विभाग के पास कोई जानकारी नहीं दी। कृषि विभाग पुलिस को बिना लाइसेंस के बीज बेचने, बिना स्टॉक रजिस्टर, किसानाें के साथ धोखा-धड़ी करने सहित विभिन्न सिफारिशों के तहत कार्रवाई करने के लिए लिखा जाएगा।