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Fatehabad News: विवाह समारोह में उम्र संबंधी कागजात की जांच जरूरी, कार्रवाई की चेतावनी
Mon, 12 Jan 2026 11:52 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
Updated Mon, 12 Jan 2026 11:52 PM IST
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होटल एवं फोटोग्राफर एसोसिएशन को संबोधित करते हुए जिला अधिकारी रेखा अग्रवाल। संवाद
- फोटो : हाईवे पर लगा क्यूआर कोड का बोर्ड।
टोहाना। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत सोमवार को शहर थाना परिसर में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें जिला कार्यक्रम अधिकारी रेखा अग्रवाल ने शिरकत की और थाना प्रभारी कुलदीप सिंह ने अध्यक्षता की।
रेखा अग्रवाल ने बताया कि विभाग की ओर से 100 दिवसीय बाल विवाह मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य समाज में बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता फैलाना है। इस दौरान उन्होंने मैरिज पैलेस संचालकों से अपील की कि वे लड़का और लड़की की उम्र के कागजात की जांच करने के बाद ही विवाह प्रक्रिया शुरू करें। यदि कोई बाल विवाह होता है, तो संबंधित मैरिज पैलेस संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
रेखा अग्रवाल ने बताया कि 1 जनवरी से शुरू हुआ अभियान 31 जनवरी तक चलाया जाएगा। बैठक में सर्विस प्रोवाइडरों को हिदायत दी गई कि लड़के की उम्र 21 साल से अधिक और लड़की की उम्र 18 साल से अधिक हो, तब ही विवाह समारोह की प्रक्रिया शुरू की जाए। इसके बाद कागजात की जांच सुनिश्चित की जाएगी।
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रेखा अग्रवाल ने बताया कि विभाग की ओर से 100 दिवसीय बाल विवाह मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य समाज में बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता फैलाना है। इस दौरान उन्होंने मैरिज पैलेस संचालकों से अपील की कि वे लड़का और लड़की की उम्र के कागजात की जांच करने के बाद ही विवाह प्रक्रिया शुरू करें। यदि कोई बाल विवाह होता है, तो संबंधित मैरिज पैलेस संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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रेखा अग्रवाल ने बताया कि 1 जनवरी से शुरू हुआ अभियान 31 जनवरी तक चलाया जाएगा। बैठक में सर्विस प्रोवाइडरों को हिदायत दी गई कि लड़के की उम्र 21 साल से अधिक और लड़की की उम्र 18 साल से अधिक हो, तब ही विवाह समारोह की प्रक्रिया शुरू की जाए। इसके बाद कागजात की जांच सुनिश्चित की जाएगी।
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