{"_id":"5f5e5d8d8ebc3e4d722c0159","slug":"9-councilors-went-to-revolt-against-the-municipality-head-fatehabad-news-rtk57344036","type":"story","status":"publish","title_hn":"जाखल मंडी नगर पालिका प्रधान के खिलाफ फिर बगावत पर उतरे 9 पार्षद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
जाखल मंडी नगर पालिका प्रधान के खिलाफ फिर बगावत पर उतरे 9 पार्षद
विज्ञापन
जाखल मंडी नगर पालिका प्रधान सीमा गोयल के खिलाफ फिर बगावत कर रहे नव पार्षद उन्हें हटाने की मांग को लेकर अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। इसको लेकर 9 पार्षदों न उपायुक्त के पास अपना आवेदन एवं शपथ पत्र फिर से जमा करवाया है। 9 पार्षदों ने एक बार फिर से डीसी के पास अपने आवेदन एवं शपथ पत्र जमा करवाते हुए उन्हें इस पद से हटाए जाने की मांग की है। जाखल मंडी के कुल 13 में से 9 पार्षदों की ओर से दिए शपथ पत्रों में फिर से नगर पालिका प्रधान पर जाखल मंडी के विकास कार्यों में उनकी अनदेखी करने, मंडी में विकास कार्यों को तवज्जों न देने एवं अन्य विभिन्न आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ अपना अविश्वास व्यक्त किया है। मामले में डीसी ने कार्रवाई करते हुए उपमंडलाधीश टोहाना को इसकी जांच करने के आदेश दिए हैं। उपमंडलाधीश ने इनके द्वारा जमा करवाए गए दस्तावेजों एवं शपथ पत्रों की जांच के लिए उक्त 9 पार्षदों को 16 सितंबर को उप तहसील कार्यालय में प्रस्तुत होने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं।
एसडीएम टोहाना की ओर से जारी किए आदेशों में पार्षदों को निर्देश दिए हैं कि अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया से पूर्व दिए आवेदन एवं शपथ पत्र पर किए गए हस्ताक्षर की वास्तविकता की जांच की जाएगी। जिसके लिए उप तहसील कार्यालय जाखल में नायब तहसीलदार एवं सचिव नगरपालिका जाखल के समक्ष प्रस्तुत होकर दिए आवेदन पत्र शपथ पत्र की पुष्टि एवं तस्दीक करवाएं। जिससे कि अविश्वास प्रस्ताव की आगामी कार्रवाई की जा सके। जारी किए पत्र में यह भी बताया गया है कि अगर संबंधित पार्षद द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की जाती तो यह समझा जाएगा कि आवेदन पत्र एवं दस्तावेज पर उनके हस्ताक्षर नहीं हैं। अथवा दबाव में हस्ताक्षर किए गए हैं।
हाईकोर्ट के आदेश पर रोकी गई थी अविश्वास प्रक्रिया : इससे पहले भी उक्त 9 पार्षदों ने नगर पालिका प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए अपने शपथ पत्र एवं आवेदन जमा करवाए थे। 14 जुलाई को प्रधान सीमा गोयल की ओर से सरकार के नियमों का हवाला देते हाईकोर्ट के द्वारा जारी हुए स्टे आर्डर लाकर अविश्वास प्रस्ताव प्रक्रिया को रुकवा दिया था। हालांकि इस दौरान प्रधान के साथ उप प्रधान के खिलाफ भी प्रस्तुत किए अविश्वास में उप प्रधान अमित कुमार को पद मुक्त कर दिया था लेकिन हाईकोर्ट के आदेशों पर प्रधान की कुर्सी बच गई थी।
विज्ञापन
एसडीएम के आदेशों पर 16 सितंबर को 9 पार्षदों को बुलाया जाखल मंडी नगर पालिका के 9 पार्षदों द्वारा उपायुक्त के पास जमा करवाए गए शपथ पत्र एवं आवेदन की पुष्टि करने के लिए इन्हें 16 सितंबर को उप तहसील कार्यालय में बुलाया गया है। जहां पर नगरपालिका सचिव भी होंगे । सभी को सामने लाकर उनके द्वारा जमा करवाए गए शपथ पत्रों की जांच पड़ताल की जाएगी। -रामचंद्र अहलावत, नायब तहसीलदार, जाखल।
अविश्वास जताने वाले पार्षद कोविड-19 टेस्ट जरूर करवाएं : जो भी पार्षद अविश्वास जता रहे हैं वह अपना कोविड-19 टेस्ट करवा कर उसकी रिपोर्ट साथ में लेकर ही उप तहसील कार्यालय में पहुंचे। इसके लिए टोहाना एसडीएम को विशेष दिशा निर्देश जारी करने के लिए पत्र लिखा गया है। अगर पार्षद विश्वास जता रहे हैं तो यह अपना निजी मतलब हासिल करने के लिए ही किया जा रहा है। -सीमा गोयल, प्रधान नगर पालिका जाखल मंडी।
विज्ञापन
एसडीएम टोहाना की ओर से जारी किए आदेशों में पार्षदों को निर्देश दिए हैं कि अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया से पूर्व दिए आवेदन एवं शपथ पत्र पर किए गए हस्ताक्षर की वास्तविकता की जांच की जाएगी। जिसके लिए उप तहसील कार्यालय जाखल में नायब तहसीलदार एवं सचिव नगरपालिका जाखल के समक्ष प्रस्तुत होकर दिए आवेदन पत्र शपथ पत्र की पुष्टि एवं तस्दीक करवाएं। जिससे कि अविश्वास प्रस्ताव की आगामी कार्रवाई की जा सके। जारी किए पत्र में यह भी बताया गया है कि अगर संबंधित पार्षद द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की जाती तो यह समझा जाएगा कि आवेदन पत्र एवं दस्तावेज पर उनके हस्ताक्षर नहीं हैं। अथवा दबाव में हस्ताक्षर किए गए हैं।
विज्ञापन
हाईकोर्ट के आदेश पर रोकी गई थी अविश्वास प्रक्रिया : इससे पहले भी उक्त 9 पार्षदों ने नगर पालिका प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए अपने शपथ पत्र एवं आवेदन जमा करवाए थे। 14 जुलाई को प्रधान सीमा गोयल की ओर से सरकार के नियमों का हवाला देते हाईकोर्ट के द्वारा जारी हुए स्टे आर्डर लाकर अविश्वास प्रस्ताव प्रक्रिया को रुकवा दिया था। हालांकि इस दौरान प्रधान के साथ उप प्रधान के खिलाफ भी प्रस्तुत किए अविश्वास में उप प्रधान अमित कुमार को पद मुक्त कर दिया था लेकिन हाईकोर्ट के आदेशों पर प्रधान की कुर्सी बच गई थी।
विज्ञापन
एसडीएम के आदेशों पर 16 सितंबर को 9 पार्षदों को बुलाया जाखल मंडी नगर पालिका के 9 पार्षदों द्वारा उपायुक्त के पास जमा करवाए गए शपथ पत्र एवं आवेदन की पुष्टि करने के लिए इन्हें 16 सितंबर को उप तहसील कार्यालय में बुलाया गया है। जहां पर नगरपालिका सचिव भी होंगे । सभी को सामने लाकर उनके द्वारा जमा करवाए गए शपथ पत्रों की जांच पड़ताल की जाएगी। -रामचंद्र अहलावत, नायब तहसीलदार, जाखल।
अविश्वास जताने वाले पार्षद कोविड-19 टेस्ट जरूर करवाएं : जो भी पार्षद अविश्वास जता रहे हैं वह अपना कोविड-19 टेस्ट करवा कर उसकी रिपोर्ट साथ में लेकर ही उप तहसील कार्यालय में पहुंचे। इसके लिए टोहाना एसडीएम को विशेष दिशा निर्देश जारी करने के लिए पत्र लिखा गया है। अगर पार्षद विश्वास जता रहे हैं तो यह अपना निजी मतलब हासिल करने के लिए ही किया जा रहा है। -सीमा गोयल, प्रधान नगर पालिका जाखल मंडी।