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भाखड़ा बांध विस्थापितों की आरक्षित भूमि की होगी पट्टा बोली
Updated Sun, 29 Apr 2018 12:52 AM IST
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भाखड़ा बांध विस्थापितों की आरक्षित भूमि की होगी पट्टा बोली
अमर उजाला ब्यूरो
फतेहाबाद। जिला राजस्व अधिकारी बिजेंद्र भारद्वाज ने गांव गाजूवाला, बोसवाल व गांव झोरडनाली सिरसा में सभी भाखड़ा बांध विस्थापितों व उनके वारिसों से आग्रह किया है कि कमियानों के लिए आरक्षित कृषि भूमि की वार्षिक पट्टा बोली वर्ष 2018-19 के लिए गांव गाजूवाला व बोसवाल में 2 मई को तथा गांव झोरडनाली में 3 मई को पुन: की जानी है। यदि इस बोली पर कमियान कृषि भूमि की वार्षिक पट्टा बोली नहीं होती है तो इस भूमि पर सीआरपीसी की धारा 145 दंड प्रक्रिया लागू करते हुए आगामी कार्यवाही कर दी जायेगी।
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अमर उजाला ब्यूरो
फतेहाबाद। जिला राजस्व अधिकारी बिजेंद्र भारद्वाज ने गांव गाजूवाला, बोसवाल व गांव झोरडनाली सिरसा में सभी भाखड़ा बांध विस्थापितों व उनके वारिसों से आग्रह किया है कि कमियानों के लिए आरक्षित कृषि भूमि की वार्षिक पट्टा बोली वर्ष 2018-19 के लिए गांव गाजूवाला व बोसवाल में 2 मई को तथा गांव झोरडनाली में 3 मई को पुन: की जानी है। यदि इस बोली पर कमियान कृषि भूमि की वार्षिक पट्टा बोली नहीं होती है तो इस भूमि पर सीआरपीसी की धारा 145 दंड प्रक्रिया लागू करते हुए आगामी कार्यवाही कर दी जायेगी।