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बीज का नमूना निम्न स्तर का पाए जाने पर अदालत ने लगाया विक्रेता व निर्माता कम्पनी पर जुर्माना
Updated Thu, 22 Mar 2018 11:35 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
फतेहाबाद। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग फतेहाबाद के गुण नियंत्रण निरीक्षक द्वारा हैदराबाद केमिकल लिमिटेड कंपनी द्वारा निर्मित कार्बेनडाजीम 12 प्रतिशत व कनकोजेब 635 डब्ल्यूपी का नमूना मैसर्ज बजाज बीज भंडार अनाज मंडी, फतेहाबाद से लिया गया था जो जांच उपरांत मिस ब्रांड पाया गया। नमूना निम्नस्तर का आने पर विभाग द्वारा उपरोक्त फर्म एवं निर्माता कंपनी के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की गई जिस पर सुनवाई करते हुए अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रेणु राणा की अदालत में निम्नस्तर की दवाई बेचने व बनाने के आरोप में विक्रेता व निर्माता कंपनी को 15-15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
इसी प्रकार एक अन्य मामलों को लेकर कृषि विभाग फतेहाबाद के गुण नियंत्रण निरीक्षक को कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी द्वारा निर्मित क्लोरपायरिफोस 50 प्रतिशत ईसी कीटनाशक का नमूना मैसर्ज रोकी एग्रो नीड्स, 14ए, अनाज मण्डी, फतेहाबाद से लिया गया था जो कि जांच उपरांत मिस ब्रांड पाया गया। नमूना निम्नस्तर का आने पर विभाग द्वारा उपरोक्त फर्म एवं निर्माता कंपनी के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की गई जिस पर भी सुनवाई करते हुए अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रेणु राणा की अदालत में निम्नस्तर की दवाई बेचने व बनाने के आरोप में विक्रेता व निर्माता कम्पनी को 15-15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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फतेहाबाद। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग फतेहाबाद के गुण नियंत्रण निरीक्षक द्वारा हैदराबाद केमिकल लिमिटेड कंपनी द्वारा निर्मित कार्बेनडाजीम 12 प्रतिशत व कनकोजेब 635 डब्ल्यूपी का नमूना मैसर्ज बजाज बीज भंडार अनाज मंडी, फतेहाबाद से लिया गया था जो जांच उपरांत मिस ब्रांड पाया गया। नमूना निम्नस्तर का आने पर विभाग द्वारा उपरोक्त फर्म एवं निर्माता कंपनी के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की गई जिस पर सुनवाई करते हुए अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रेणु राणा की अदालत में निम्नस्तर की दवाई बेचने व बनाने के आरोप में विक्रेता व निर्माता कंपनी को 15-15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
इसी प्रकार एक अन्य मामलों को लेकर कृषि विभाग फतेहाबाद के गुण नियंत्रण निरीक्षक को कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी द्वारा निर्मित क्लोरपायरिफोस 50 प्रतिशत ईसी कीटनाशक का नमूना मैसर्ज रोकी एग्रो नीड्स, 14ए, अनाज मण्डी, फतेहाबाद से लिया गया था जो कि जांच उपरांत मिस ब्रांड पाया गया। नमूना निम्नस्तर का आने पर विभाग द्वारा उपरोक्त फर्म एवं निर्माता कंपनी के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की गई जिस पर भी सुनवाई करते हुए अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रेणु राणा की अदालत में निम्नस्तर की दवाई बेचने व बनाने के आरोप में विक्रेता व निर्माता कम्पनी को 15-15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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