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पॉक्सो एक्ट में दोषी को 20 साल कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 28 Jan 2022 11:18 PM IST
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20 years imprisonment for the guilty in POCSO Act
फतेहाबाद। फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज बलवंत सिंह की अदालत ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व पॉक्सो एक्ट के एक मामले में दोषी को 20 साल की कैद व 14 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर 10 माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया गया है। अदालत में चले मामले के अनुसार 20 अक्तूबर 2018 को रतिया के एक गांव निवासी नछतर सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 363, 366ए व पॉक्सो एक्ट के तहत नागपुर चौकी में केस दर्ज हुआ था। इसके बाद नाबालिग को बरामद कर अदालत में बयान दर्ज करवाए गए और उसके बाद अदालत में मामले की सुनवाई चली। अदालत ने शुक्रवार को मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी नछत्तर सिंह को दोषी करार दिया और 20 साल कैद व 14 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। संवाद
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