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नाबालिग से दुष्कर्म में दो युवकों को बीस-बीस साल की सजा
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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलवंत सिंह की कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले की सुनवाई करते हुए दोषी दो युवकों को 20-20 साल की सजा सुनाई है। नाबालिग से दुराचार के समय दोनों युवक नाबालिग थे, लेकिन अब दोनों की उम्र 20-20 साल है।
पंजाब के मूनक से बरामद की थी नाबालिग
मामले के मुताबिक जमालपुर शेखां निवासी राहुल और सोनू के खिलाफ टोहाना पुलिस ने 25 मार्च 2017 को धारा 346, 363, 506, 34, पोक्सो और एससी एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। मामले में पुलिस ने नाबालिग पीड़िता को आरोपियों के कब्जे से पंजाब के मूनक से बरामद किया गया था। मामले को लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। अदालत ने सुनवाई के दौरान दोनों युवकों को दोषी करार दिया है।
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पंजाब के मूनक से बरामद की थी नाबालिग
मामले के मुताबिक जमालपुर शेखां निवासी राहुल और सोनू के खिलाफ टोहाना पुलिस ने 25 मार्च 2017 को धारा 346, 363, 506, 34, पोक्सो और एससी एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। मामले में पुलिस ने नाबालिग पीड़िता को आरोपियों के कब्जे से पंजाब के मूनक से बरामद किया गया था। मामले को लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। अदालत ने सुनवाई के दौरान दोनों युवकों को दोषी करार दिया है।
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