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कोर्ट ने नहीं दी नशे की गोलियों के तस्कर को जमानत
Updated Thu, 23 Aug 2018 11:45 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
फतेहाबाद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र सिंह ढांडा की कोर्ट ने नशे की गोलियों की तस्करी के आरोप में पकड़े गए आरोपी की जमानत याचिका नामंजूर कर दी है। कोर्ट ने टिप्पणी की है कि नशे के कारण मनुष्य को तो नुकसान हो ही रहा है, साथ ही वातावरण भी दूषित हो रहा है।
ज्ञात रहे कि रतिया पुलिस ने 4 जुलाई को निर्मल सिंह उर्फ नीमा उर्फ फोटो निवासी गांव ब्राहमणवाला को नशे की दवाओं सहित काबू किया था। पुलिस ने उसके कब्जे से 50 नशे की गोलियों के पत्ते, कामोल नशीली दवा की 500 गोलियां बरामद की थी। पुलिस ने उसके खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था। आरोपी ने सेशन कोर्ट में जमानत याचिका लगा दी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र ढांडा की कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका नामंजूर कर दी। कोर्ट ने टिप्पणी की कि ड्रग्स अब वैश्विक समस्या हो गई है। ड्रग्स यूजर की वजह से यह बुराई बढ़ती जा रही है। इसके सेवन से मनुष्य को तो नुकसान हो ही रहा है। साथ में सारा वातावरण प्रदूषित होता जा रहा है। इन तथ्यों को देखते हुए उनके नजर में निर्मल को जमानत देना ठीक नहीं है। यह कह कर अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी।
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फतेहाबाद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र सिंह ढांडा की कोर्ट ने नशे की गोलियों की तस्करी के आरोप में पकड़े गए आरोपी की जमानत याचिका नामंजूर कर दी है। कोर्ट ने टिप्पणी की है कि नशे के कारण मनुष्य को तो नुकसान हो ही रहा है, साथ ही वातावरण भी दूषित हो रहा है।
ज्ञात रहे कि रतिया पुलिस ने 4 जुलाई को निर्मल सिंह उर्फ नीमा उर्फ फोटो निवासी गांव ब्राहमणवाला को नशे की दवाओं सहित काबू किया था। पुलिस ने उसके कब्जे से 50 नशे की गोलियों के पत्ते, कामोल नशीली दवा की 500 गोलियां बरामद की थी। पुलिस ने उसके खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था। आरोपी ने सेशन कोर्ट में जमानत याचिका लगा दी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र ढांडा की कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका नामंजूर कर दी। कोर्ट ने टिप्पणी की कि ड्रग्स अब वैश्विक समस्या हो गई है। ड्रग्स यूजर की वजह से यह बुराई बढ़ती जा रही है। इसके सेवन से मनुष्य को तो नुकसान हो ही रहा है। साथ में सारा वातावरण प्रदूषित होता जा रहा है। इन तथ्यों को देखते हुए उनके नजर में निर्मल को जमानत देना ठीक नहीं है। यह कह कर अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी।
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