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सिंचाई विभाग ने तोड़े गए नहली खाल को करवाया बहाल
Updated Sat, 18 Nov 2017 12:46 AM IST
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सिंचाई विभाग ने तोड़े गए नहली खाल को कराया बहाल
फतेहाबाद। फतेहाबाद जल सेवाएं परिमंडल अधिकारी ओमप्रकाश बिश्नोई की अदालत के आदेश अनुसार सिंचाई विभाग द्वारा एक साल पहले गिराए गए नहरी खाल को दोनों पक्षों की मौजूदगी में बहाल करवा दिया गया। फतेहाबाद जल सेवाएं मंडल के मण्डल नहर अधिकारी ने मोगा 7115/आर ओल्ड डिंग माईनर के खाल के हिस्सेदार सुशीला देवी धर्मपत्नी बलबीर सिंह ने जय सिंह आदि पर इस नहरी खाल को तोड़ने का आरोप लगाते हुए कहा था कि इसके चलते वे अपने खेतों की सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं।
इस पर मंडल नहर अधिकारी ने इस खाल को बहाल करने के आदेश दिए थे। इस खाल को चालू खाल को गिराने का मामला पाया गया था। इस बारे जय सिंह, गोपी राम, हवा सिंह पुत्र हेतराम निवासी सिरढ़ान ने मंडल नहर अधिकारी के फैसले के खिलाफ अधीक्षक नहर अधिकारी, भाखड़ा जल सेवाएं परिमंडल फतेहाबाद के समक्ष अपील दायर की थी। इस पर परिमंडल नहर अधिकारी ओमप्रकाश बिश्नोई ने मामले की सुनवाई करते हुए इस खाल को स्थाई खाल की श्रेणी में पाया। क्योंकि यह खाल 20 साल से ज्यादा अवधि में मौका पर चालू था और 5 सितम्बर को इस खाल को स्थाई रूप से बहाल करने के आदेश पारित किए। इस आदेश के तहत नहर विभग ने इस खाल को स्थाई रूप से मौका पर बहाल करवा दिया गया है।
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फतेहाबाद। फतेहाबाद जल सेवाएं परिमंडल अधिकारी ओमप्रकाश बिश्नोई की अदालत के आदेश अनुसार सिंचाई विभाग द्वारा एक साल पहले गिराए गए नहरी खाल को दोनों पक्षों की मौजूदगी में बहाल करवा दिया गया। फतेहाबाद जल सेवाएं मंडल के मण्डल नहर अधिकारी ने मोगा 7115/आर ओल्ड डिंग माईनर के खाल के हिस्सेदार सुशीला देवी धर्मपत्नी बलबीर सिंह ने जय सिंह आदि पर इस नहरी खाल को तोड़ने का आरोप लगाते हुए कहा था कि इसके चलते वे अपने खेतों की सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं।
इस पर मंडल नहर अधिकारी ने इस खाल को बहाल करने के आदेश दिए थे। इस खाल को चालू खाल को गिराने का मामला पाया गया था। इस बारे जय सिंह, गोपी राम, हवा सिंह पुत्र हेतराम निवासी सिरढ़ान ने मंडल नहर अधिकारी के फैसले के खिलाफ अधीक्षक नहर अधिकारी, भाखड़ा जल सेवाएं परिमंडल फतेहाबाद के समक्ष अपील दायर की थी। इस पर परिमंडल नहर अधिकारी ओमप्रकाश बिश्नोई ने मामले की सुनवाई करते हुए इस खाल को स्थाई खाल की श्रेणी में पाया। क्योंकि यह खाल 20 साल से ज्यादा अवधि में मौका पर चालू था और 5 सितम्बर को इस खाल को स्थाई रूप से बहाल करने के आदेश पारित किए। इस आदेश के तहत नहर विभग ने इस खाल को स्थाई रूप से मौका पर बहाल करवा दिया गया है।
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