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संवेदनशील मामलों में गवाहों को सुरक्षा प्रदान करने की नीति की समीक्षा बैठक आयोजित
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अमर उजाला ब्यूरो
फतेहाबाद। उपायुक्त डॉ. जेके आभीर ने कहा है कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी मांगने वालों, विभिन्न मामलों में अनियमितता, गलत, अनैतिक या आपराधिक गतिविधियों इत्यादि को उजागर करने वाले व्हिसलब्लोअर, आरटीआई एक्टिविस्ट, शिकायतकर्ता तथा गंभीर मामलों के गवाहों को सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में जिला में स्पेशल सेल गठित किया जा चुका है। इस सेल को अपनी स्थिति से अवगत करवाकर कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति सुरक्षा की मांग कर सकता है। प्रदेश सरकार की नीति की समीक्षा को लेकर पुलिस अधीक्षक दीपक सहारण व अन्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में उन्होंने यह बात कही।
उपायुक्त को स्पेशल सेल के बारे में अवगत करवाते हुए पुलिस अधीक्षक ने कहा कि नियमानुसार पुलिस को प्राप्त होने वाली शिकायतों की छटनी के उपरांत विभिन्न मामलों में अनियमितता, गलत, अनैतिक या आपराधिक गतिविधियों इत्यादि को उजागर करने वाले व्हिसलब्लोअर, आरटीआई एक्टिविस्ट या शिकायतकर्ता तथा सूचना मांगने या किसी प्रकार के गंभीर मामले को इस सेल के पास ट्रांसफर कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि स्पेशल सेल के इंचार्ज को इस संबंध में अधिनियम के प्रावधानों के बारे में भी अवगत करवाया गया है।
इसके अतिरिक्त जिला के विभिन्न पुलिस थानों व चौकियों में कार्यरत जांच अधिकारियों को भी अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के प्रति सजग रहने के निर्देश दिए गए है। इस अधिनियम के तहत माह कोई नया मामला कोई सामने नहीं आया है। पूर्व में एक व्यक्ति द्वारा सुरक्षा की मांग की गई थी जिसे पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध करवा दी गई है। एसपी ने कहा कि अधिनियम के तहत सूचना मांगने या किसी प्रकार के अधिक गंभीर मामले में गवाह को किसी अप्रिय घटना घटने की संभावना, कोई धमकी या खतरा होता है तो वे जिला स्तर पर गठित कमेटी व स्पेशल सेल में को भी शिकायत कर सकता है।
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फतेहाबाद। उपायुक्त डॉ. जेके आभीर ने कहा है कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी मांगने वालों, विभिन्न मामलों में अनियमितता, गलत, अनैतिक या आपराधिक गतिविधियों इत्यादि को उजागर करने वाले व्हिसलब्लोअर, आरटीआई एक्टिविस्ट, शिकायतकर्ता तथा गंभीर मामलों के गवाहों को सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में जिला में स्पेशल सेल गठित किया जा चुका है। इस सेल को अपनी स्थिति से अवगत करवाकर कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति सुरक्षा की मांग कर सकता है। प्रदेश सरकार की नीति की समीक्षा को लेकर पुलिस अधीक्षक दीपक सहारण व अन्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में उन्होंने यह बात कही।
उपायुक्त को स्पेशल सेल के बारे में अवगत करवाते हुए पुलिस अधीक्षक ने कहा कि नियमानुसार पुलिस को प्राप्त होने वाली शिकायतों की छटनी के उपरांत विभिन्न मामलों में अनियमितता, गलत, अनैतिक या आपराधिक गतिविधियों इत्यादि को उजागर करने वाले व्हिसलब्लोअर, आरटीआई एक्टिविस्ट या शिकायतकर्ता तथा सूचना मांगने या किसी प्रकार के गंभीर मामले को इस सेल के पास ट्रांसफर कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि स्पेशल सेल के इंचार्ज को इस संबंध में अधिनियम के प्रावधानों के बारे में भी अवगत करवाया गया है।
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इसके अतिरिक्त जिला के विभिन्न पुलिस थानों व चौकियों में कार्यरत जांच अधिकारियों को भी अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के प्रति सजग रहने के निर्देश दिए गए है। इस अधिनियम के तहत माह कोई नया मामला कोई सामने नहीं आया है। पूर्व में एक व्यक्ति द्वारा सुरक्षा की मांग की गई थी जिसे पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध करवा दी गई है। एसपी ने कहा कि अधिनियम के तहत सूचना मांगने या किसी प्रकार के अधिक गंभीर मामले में गवाह को किसी अप्रिय घटना घटने की संभावना, कोई धमकी या खतरा होता है तो वे जिला स्तर पर गठित कमेटी व स्पेशल सेल में को भी शिकायत कर सकता है।
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