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Yamuna Nagar: नाबालिग को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल की कैद, जुर्माना भी लगाया
Wed, 10 Jul 2024 06:56 PM IST
भूपेंद्र सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुनानगर (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुनानगर (हरियाणा)
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Wed, 10 Jul 2024 06:56 PM IST
सार
कोर्ट ने दोषी पर 26 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है।
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अदालत(सांकेतिक)
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
यमुनानगर में नाबालिग युवती को शादी का झांसा देकर भगाकर ले जाने और वहां उसके साथ दुष्कर्म के दोषी को अतिरिक्त 6 जिला एवं सत्र न्यायालय स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है।
कोर्ट ने दोषी पर 26 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना ना देने पर दोषी को दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
पुलिस ने मामला दर्ज कर तलाश शुरू की। करीब एक महीने बाद पुलिस ने नाबालिग युवती को बरामद कर लिया और आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया था। युवती का मेडिकल करवाने पर उसके साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई।
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पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और आईपीसी की धारा 366, 363 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए पॉक्सो एक्ट, आईपीसी की धारा 366, 363 और 506 के तहत सजा सुनाई है।
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कोर्ट ने दोषी पर 26 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना ना देने पर दोषी को दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
जुलाई 2023 को गांधी नगर थाना क्षेत्र की एक महिला ने पुलिस को शिकायत दी थी कि इलाके की एक काॅलोनी में रहने वाला युवक उसकी 16 साल की बेटी को शादी का झांसा देकर घर से भगाकर ले गया है।
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पुलिस ने मामला दर्ज कर तलाश शुरू की। करीब एक महीने बाद पुलिस ने नाबालिग युवती को बरामद कर लिया और आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया था। युवती का मेडिकल करवाने पर उसके साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई।
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पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और आईपीसी की धारा 366, 363 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए पॉक्सो एक्ट, आईपीसी की धारा 366, 363 और 506 के तहत सजा सुनाई है।