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श्रमिकों के कल्याण की दिशा में अहम कदम हैं: डाॅ. मुनीश नागपाल
Sat, 06 Dec 2025 01:33 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
Updated Sat, 06 Dec 2025 01:33 AM IST
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चरखी दादरी। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार की ओर से 21 नवंबर से चारों श्रम संहिताओं को लागू किए जाने के बाद देश के श्रमिक वर्ग के सर्वांगीण हित, सुरक्षा और सामाजिक संरक्षण को और अधिक सुदृढ़ आधार मिलने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इन श्रम संहिताओं में वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता और व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्त संहिता शामिल हैं। इन संहिताओं को श्रम क्षेत्र में व्यापक सुधार सुनिश्चित करने वाली एक ऐतिहासिक एवं दूरदर्शी पहल के रूप में स्वीकार किया गया है।
उपायुक्त डाॅ. मुनीश नागपाल ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के लागू होने से हरियाणा के लाखों श्रमिकों के लिए ईएसआईसी कवरेज में अभूतपूर्व विस्तार होगा। 40 वर्ष से अधिक आयु के सभी कर्मचारियों के लिए नियोक्ताओं को वार्षिक मुफ्त स्वास्थ्य जांच उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। 10 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के लिए ईएसआईसी कवरेज स्वैच्छिक रहेगा, जबकि खतरनाक कार्य करने वाले प्रतिष्ठानों में एक भी कर्मचारी होने पर कवरेज अनिवार्य होगा। अनुबंध श्रमिकों को मुख्य नियोक्ता की ओर से स्वास्थ्य लाभ और सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
उन्होंने कहा कि नई श्रम संहिताएं सामाजिक न्याय सुनिश्चित करती हैं और हरियाणा के श्रम पारितंत्र को वैश्विक मानकों के अनुरूप मजबूत बनाएंगी। महिलाओं को उनकी सहमति और आवश्यक सुरक्षा उपायों के साथ अब रात्रि पाली सहित सभी कार्यक्षेत्रों में काम करने की अनुमति होगी, जिससे उन्हें अधिक वेतन वाले रोजगार में समान अवसर मिल सकेंगे। ईएसआईसी क्षेत्र के सभी नियोक्ताओं और श्रमिकों से अपील की कि वे नई संहिताओं का अध्ययन करें और उनका अनुपालन सुनिश्चित करें, ताकि विस्तारित सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याणकारी लाभों का पूरा फायदा उठाया जा सके।
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उपायुक्त डाॅ. मुनीश नागपाल ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के लागू होने से हरियाणा के लाखों श्रमिकों के लिए ईएसआईसी कवरेज में अभूतपूर्व विस्तार होगा। 40 वर्ष से अधिक आयु के सभी कर्मचारियों के लिए नियोक्ताओं को वार्षिक मुफ्त स्वास्थ्य जांच उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। 10 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के लिए ईएसआईसी कवरेज स्वैच्छिक रहेगा, जबकि खतरनाक कार्य करने वाले प्रतिष्ठानों में एक भी कर्मचारी होने पर कवरेज अनिवार्य होगा। अनुबंध श्रमिकों को मुख्य नियोक्ता की ओर से स्वास्थ्य लाभ और सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
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उन्होंने कहा कि नई श्रम संहिताएं सामाजिक न्याय सुनिश्चित करती हैं और हरियाणा के श्रम पारितंत्र को वैश्विक मानकों के अनुरूप मजबूत बनाएंगी। महिलाओं को उनकी सहमति और आवश्यक सुरक्षा उपायों के साथ अब रात्रि पाली सहित सभी कार्यक्षेत्रों में काम करने की अनुमति होगी, जिससे उन्हें अधिक वेतन वाले रोजगार में समान अवसर मिल सकेंगे। ईएसआईसी क्षेत्र के सभी नियोक्ताओं और श्रमिकों से अपील की कि वे नई संहिताओं का अध्ययन करें और उनका अनुपालन सुनिश्चित करें, ताकि विस्तारित सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याणकारी लाभों का पूरा फायदा उठाया जा सके।
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