फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Charkhi Dadri News ›   Section 163 invoked in view of doctors' strike

Charkhi Dadri News: चिकित्सकों की हड़ताल के मद्देनजर धारा 163 लागू

Tue, 09 Dec 2025 01:23 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Tue, 09 Dec 2025 01:23 AM IST
विज्ञापन
Section 163 invoked in view of doctors' strike
चरखी दादरी। जिले में आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं के निर्बाध संचालन के लिए जिलाधीश डॉ. मुनीश नागपाल ने धारा 163 के तहत आदेश जारी किए हैं। जिलाधीश ने अपने आदेशों में कहा है कि 8 व 9 दिसंबर को हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस के चिकित्सकों की हड़ताल बुलाई गई है। इसके चलते जिले में आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ सकता है। साथ ही शांति एवं कानून व्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ने का अंदेशा है। ऐसे में जनता को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करने के लिए जिले में धारा 163 के तहत आदेश जारी करने जरूरी हैं।
विज्ञापन

आदेशों के अनुसार सिविल सर्जन हड़ताल की अवधि के दौरान निर्बाध रोगी देखभाल, आपातकालीन सेवाओं और आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए आकस्मिक योजना को लागू करेंगे। इसमें निजी अस्पतालों के साथ समन्वय और आपातकालीन प्रतिक्रिया टीमों का प्रावधान शामिल होना चाहिए। साथ ही उपलब्ध चिकित्सा कर्मचारियों की जानकारी भी हो।
विज्ञापन


जिलाधीश ने पुलिस अधीक्षक को जिले के सभी जिला अस्पतालों, उप-विभागीय अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में पुलिसकर्मियों की पर्याप्त तैनाती सुनिश्चित करने को कहा है। उन्होंने अवैध सभा, सेवाओं में बाधा या शांति भंग को रोकने के लिए जिले के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में और उसके आसपास धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed