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सब्सिडी पर कृषि उपकरण लेने के लिए किसान 21 अगस्त तक करें आवेदन
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फसल अवशेष प्रबंधन के लिए किसानों को अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके लिए किसान एग्रो हरियाणा सीआरएस वेबसाइट पर 21 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
उपायुक्त शिवप्रसाद शर्मा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि खरीफ की फसलों की कटाई का सीजन अगले माह से शुरू होने वाला है। आमतौर पर किसान कटाई का काम पूरा करने के बाद फसल के फानों में आग लगा देते हैं। खेत में आग लगाना कानूनी रूप से दंडनीय अपराध है तथा इससे पर्यावरण एवं भूमि की उपजाऊ शक्ति को कमजोर होती है। इसलिए वर्ष 2020-21 के दौरान केंद्र सरकार की इन-सीटू कॉप रेजीडयू मैनेजमेंट स्कीम के तहत किसानों को अनुदान पर फसल अवशेष प्रबंधन के लिए आधुनिक कृषि यंत्र दिए जाएंगे। इनमें सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम, हैप्पी सीडर, पैडी स्ट्रा चौपर, मलचर, रोटरी स्लेशर, रिवर्सिबल एमबी प्लो, सुपर सीडर, जीरो टिल मशीन, रीपर कम बाइंडर आदि शामिल हैं।
किसान अनुदान के लिए 21 अगस्त तक एग्री हरियाणा वेबसाइट पर अपना विवरण देते हुए यंत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिक आवेदन आने पर इसका ड्रॉ लाटरी के माध्यम से किया जाएगा। किसान अधिकतम तीन यंत्रों के लिए आवेदन कर सकते हैं। भारत सरकार के निर्देशानुसार यंत्र की कीमत का पचास प्रतिशत या अनुदान राशि में जो भी कम हो, वही राशि सब्सिडी के तौर पर दी जाएगी। ये उपकरण हरियाणा सरकार द्वारा सूचीबद्ध डीलरों या कृषि यंत्र निर्माताओं से ही खरीदे जा सकते हैं। कोरोना के कारण किसान कार्यालय में नहीं जाकर इस बारे में कृषि अभियंता विवेक बागला से मोबाइल नंबर 7015198463 पर फोन कर जानकारी ले सकते हैं।
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उपायुक्त शिवप्रसाद शर्मा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि खरीफ की फसलों की कटाई का सीजन अगले माह से शुरू होने वाला है। आमतौर पर किसान कटाई का काम पूरा करने के बाद फसल के फानों में आग लगा देते हैं। खेत में आग लगाना कानूनी रूप से दंडनीय अपराध है तथा इससे पर्यावरण एवं भूमि की उपजाऊ शक्ति को कमजोर होती है। इसलिए वर्ष 2020-21 के दौरान केंद्र सरकार की इन-सीटू कॉप रेजीडयू मैनेजमेंट स्कीम के तहत किसानों को अनुदान पर फसल अवशेष प्रबंधन के लिए आधुनिक कृषि यंत्र दिए जाएंगे। इनमें सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम, हैप्पी सीडर, पैडी स्ट्रा चौपर, मलचर, रोटरी स्लेशर, रिवर्सिबल एमबी प्लो, सुपर सीडर, जीरो टिल मशीन, रीपर कम बाइंडर आदि शामिल हैं।
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किसान अनुदान के लिए 21 अगस्त तक एग्री हरियाणा वेबसाइट पर अपना विवरण देते हुए यंत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिक आवेदन आने पर इसका ड्रॉ लाटरी के माध्यम से किया जाएगा। किसान अधिकतम तीन यंत्रों के लिए आवेदन कर सकते हैं। भारत सरकार के निर्देशानुसार यंत्र की कीमत का पचास प्रतिशत या अनुदान राशि में जो भी कम हो, वही राशि सब्सिडी के तौर पर दी जाएगी। ये उपकरण हरियाणा सरकार द्वारा सूचीबद्ध डीलरों या कृषि यंत्र निर्माताओं से ही खरीदे जा सकते हैं। कोरोना के कारण किसान कार्यालय में नहीं जाकर इस बारे में कृषि अभियंता विवेक बागला से मोबाइल नंबर 7015198463 पर फोन कर जानकारी ले सकते हैं।
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