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Charkhi Dadri News: अनुसूचित वर्ग के किसान ट्रैक्टर अनुदान योजना के लिए करें आवेदन

Tue, 30 Dec 2025 01:43 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Tue, 30 Dec 2025 01:43 AM IST
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Scheduled Caste farmers should apply for tractor subsidy scheme.
चरखी दादरी। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा की ओर से अनुसूचित वर्ग के किसानों को सशक्त बनाने के लिए वर्ष 2025-26 के तहत ट्रैक्टर अनुदान योजना के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं।
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उप कृषि निदेशक डॉ. जितेंद्र अहलावत ने बताया कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत कृषि भूमि धारक अनुसूचित वर्ग के वे किसान परिवार पात्र हैं, जिनके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर भूमि दर्ज है। ऐसे किसान 45 हॉर्सपावर या उससे अधिक क्षमता के ट्रैक्टर पर तीन लाख प्रति इकाई अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
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लाभार्थियों का चयन संबंधित उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय कार्यकारी समिति से ड्रॉ के माध्यम से किया जाएगा। ट्रैक्टर की खरीद एवं भौतिक सत्यापन के उपरांत अनुदान राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी, जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत होना अनिवार्य है।
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लाभार्थी हरियाणा राज्य का निवासी एवं अनुसूचित वर्ग से संबंधित होना चाहिए। लाभार्थी ने पिछले पांच वर्षों में विभाग की किसी भी योजना के तहत ट्रैक्टर पर अनुदान का लाभ न लिया हो। लाभार्थी ट्रैक्टर की खरीद तिथि से पांच वर्षों तक ट्रैक्टर को बेच नहीं सकेगा।

लाभार्थी के पास कृषि भूमि का स्वामित्व होना जरूरी है। भूमि परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर पंजीकृत हो सकती है। अधिक जानकारी के लिए किसान सहायक कृषि अभियंता कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
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