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ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को फूल थमाकर की पालन करने की अपील
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डीएसपी शमशेर सिंह दहिया रविवार को बस स्टैंड पर बिना हेलमेट वाहन चलाने पर चालक को फूल देते हुए।
- फोटो : CharkhiDadri
जिला पुलिस नए ट्रैफिक नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए गांधीवादी तरीका अपना रही है। रविवार को डीएसपी चरखी दादरी शमशेर सिंह दहिया ने स्थानीय बस स्टैंड पर बिना हेलमेट के वाहन चलाने वालों को फूल थमाए और उन्हें ट्रैफिक नियमों की पालना के प्रति प्रेरित किया।
डीएसपी चरखी दादरी शमशेर सिंह दहिया ने ग्रामीणों को बस स्टैंड पर जागरूक करते हुए कहा कि दुपहिया वाहन चालक और अन्य वाहन चालक नए ट्रैफिक नियमों का पालन करें। इसके साथ ही अपने वाहन के पूरे कागजात वाहन चलाते समय साथ रखें। बिना ड्राइविंग लाइसेंस, बिना रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, बिना इंश्योरेंस, बिना पॉल्यूशन प्रमाण पत्र, निर्धारित लोगों से ज्यादा सवारी बैठाना, गलत पार्किंग, बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, बिना नंबर प्लेट, वाहन चलाते समय मोबाइल प्रयोग करना, ओवर स्पीड, खतरनाक ड्राइविंग, लाइसेंस रद्द होने के बाद भी प्रयोग करना, एंबुलेंस को रास्ता नहीं देना, बिना परमिट व वाहनों की ओवरलोडिंग पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
डीएसपी शमशेर सिंह दहिया ने बताया कि इसके अलावा शराब पीकर वाहन चलाने, 18 साल से कम उम्र के बच्चों द्वारा बाइक या स्कूटी चलाने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना और तीन साल की जेल होगी। बच्चों के माता-पिता को दोषी मानकर पुलिस कार्रवाई करेगी। इसके साथ नाबालिग का 25 साल की उम्र तक लाइसेंस भी नहीं बनेगा। डीएसपी ने बिना हेलमेट के बाइक व स्कूटी चलाने वालों को फूल भेंट कर नियमों की जानकारी दी। इस अवसर पर ट्रैफिक प्रभारी दलबीर सिंह, सिटी थाना शहर प्रभारी निरंजन और एसएचओ बौंद हुकमचंद समेत अन्य पुलिसकर्मी भी मौके पर उपस्थित थे।
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डीएसपी चरखी दादरी शमशेर सिंह दहिया ने ग्रामीणों को बस स्टैंड पर जागरूक करते हुए कहा कि दुपहिया वाहन चालक और अन्य वाहन चालक नए ट्रैफिक नियमों का पालन करें। इसके साथ ही अपने वाहन के पूरे कागजात वाहन चलाते समय साथ रखें। बिना ड्राइविंग लाइसेंस, बिना रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, बिना इंश्योरेंस, बिना पॉल्यूशन प्रमाण पत्र, निर्धारित लोगों से ज्यादा सवारी बैठाना, गलत पार्किंग, बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, बिना नंबर प्लेट, वाहन चलाते समय मोबाइल प्रयोग करना, ओवर स्पीड, खतरनाक ड्राइविंग, लाइसेंस रद्द होने के बाद भी प्रयोग करना, एंबुलेंस को रास्ता नहीं देना, बिना परमिट व वाहनों की ओवरलोडिंग पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
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डीएसपी शमशेर सिंह दहिया ने बताया कि इसके अलावा शराब पीकर वाहन चलाने, 18 साल से कम उम्र के बच्चों द्वारा बाइक या स्कूटी चलाने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना और तीन साल की जेल होगी। बच्चों के माता-पिता को दोषी मानकर पुलिस कार्रवाई करेगी। इसके साथ नाबालिग का 25 साल की उम्र तक लाइसेंस भी नहीं बनेगा। डीएसपी ने बिना हेलमेट के बाइक व स्कूटी चलाने वालों को फूल भेंट कर नियमों की जानकारी दी। इस अवसर पर ट्रैफिक प्रभारी दलबीर सिंह, सिटी थाना शहर प्रभारी निरंजन और एसएचओ बौंद हुकमचंद समेत अन्य पुलिसकर्मी भी मौके पर उपस्थित थे।
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