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Charkhi Dadri News: न्यायिक परिसर दादरी में 14 सितंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत
Wed, 29 May 2024 04:50 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
Updated Wed, 29 May 2024 04:50 AM IST
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चरखी दादरी। अदालत में लंबित मुकदमों के शीघ्र निस्तारण के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण (नालसा) एवं हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण (सालसा) की ओर से 14 सितंबर को जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। वादकारी इस अदालत में सुलह समझौते के लिए स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपने केसों का निस्तारण करा सकते हैं।
जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव सौरभ कुमार ने बताया कि न्यायालय में लंबित मामलों को परस्पर सहयोग और सौहार्दपूर्ण माध्यम से निपटाने के लिए यह आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति का कोई प्रकरण न्यायालय में लंबित है तो वह लोक अदालत के माध्यम से उसका निस्तारण करा सकता है।
लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति और राजीनामे से सौहार्दपूर्ण वातावरण में पक्षकारों की रजामंदी से विवाद निपटाया जाता है। इससे शीघ्र और सुलभ न्याय, कोई अपील नहीं, अंतिम रूप से निपटारा, समय की बचत जैसे लाभ मिलते हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक लोन से संबंधित मामले, मोटर दुर्घटना, एनआई एक्ट, फौजदारी, राजस्व, वैवाहिक विवाद का निपटारा किया जाएगा।
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सुप्रीम कोर्ट में 29 जुलाई से 3 अगस्त तक लगेगी विशेष लोक अदालत
चरखी दादरी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से 29 जुलाई से तीन अगस्त तक न्यायालय में लंबित मामलों के निपटारे के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सौरभ कुमार ने बताया कि न्यायालय में लंबित मामलों को लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति और राजीनामे से सौहार्दपूर्ण वातावरण में पक्षों की सहमति से विवाद निपटाया जाता है। इस लोक अदालत में मामलों के निपटारे के लिए इच्छुक व्यक्ति 28 जुलाई से पहले स्थानीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
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जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव सौरभ कुमार ने बताया कि न्यायालय में लंबित मामलों को परस्पर सहयोग और सौहार्दपूर्ण माध्यम से निपटाने के लिए यह आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति का कोई प्रकरण न्यायालय में लंबित है तो वह लोक अदालत के माध्यम से उसका निस्तारण करा सकता है।
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लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति और राजीनामे से सौहार्दपूर्ण वातावरण में पक्षकारों की रजामंदी से विवाद निपटाया जाता है। इससे शीघ्र और सुलभ न्याय, कोई अपील नहीं, अंतिम रूप से निपटारा, समय की बचत जैसे लाभ मिलते हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक लोन से संबंधित मामले, मोटर दुर्घटना, एनआई एक्ट, फौजदारी, राजस्व, वैवाहिक विवाद का निपटारा किया जाएगा।
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सुप्रीम कोर्ट में 29 जुलाई से 3 अगस्त तक लगेगी विशेष लोक अदालत
चरखी दादरी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से 29 जुलाई से तीन अगस्त तक न्यायालय में लंबित मामलों के निपटारे के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सौरभ कुमार ने बताया कि न्यायालय में लंबित मामलों को लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति और राजीनामे से सौहार्दपूर्ण वातावरण में पक्षों की सहमति से विवाद निपटाया जाता है। इस लोक अदालत में मामलों के निपटारे के लिए इच्छुक व्यक्ति 28 जुलाई से पहले स्थानीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।