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Charkhi Dadri News: दहेज हत्या के मामले में कोर्ट ने पति, सास और ससुर को सुनाई 10-10 साल की सजा

Sat, 20 Apr 2024 11:50 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Sat, 20 Apr 2024 11:50 PM IST
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In the case of dowry death, the court sentenced husband, mother-in-law and father-in-law to 10 years each.
संवाद न्यूज एजेंसी
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चरखी दादरी। दहेज हत्या के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुरुषोत्तम कुमार ने पति, सास और ससुर को दोषी ठहराते हुए 10-10 साल की कैद और 15-15 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना न भरने की सूरत में उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

मई 2021 में बौंदकलां थाने में मिसरी निवासी कमला देवी ने पुलिस को शिकायत दी थी। महिला ने बताया था कि उसने अपनी बेटी नीतू की शादी नवंबर 2019 में भागेश्वरी निवासी अमित से की थी। अमित नैवी में तैनात है और शादी के कुछ दिन बाद ही ससुराल पक्ष के लोगों ने उसकी बेटी नीतू को दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया।
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कमला का आरोप था कि दहेज को लेकर उसकी बेटी के साथ मारपीट भी की गई। ये बात नीतू ने ही उसे बताई थी। 4 मई 2021 को नीतू के ससुर सत्यदेव ने उन्हें सूचना दी कि नीतू ने अंदर से कमरा बंद कर रखा है। इसके बाद जब नीतू के मायके पक्ष के लोग ससुराल पहुंचे तो नीतू का शव पंखे पर बंधे फंदे से लटकता मिला। कमला के बयान पर पुलिस ने नीतू के पति अमित, सास राजबाला और ससुर सत्यदेव के खिलाफ धारा 498-ए, 354,304-बी व 34 के तहत केस दर्ज किया था। इस मामले में शुक्रवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुरुषोत्तम कुमार ने तीनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। कोर्ट ने उनकी सजा में नरमी बरतने से इन्कार कर दिया।
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