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दो बजे तक मिलेगा किराना का सामान व सब्जियां, दूध डेयरी भी दो शिफ्ट में खोलने की अनुमति
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लॉकडाउन में आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोलने के समय में फेरबदल किया गया है। शुक्रवार से नया शेड्यूल लागू किया गया है, जिसके मुताबिक फल और सब्जियों समेत किराना का सामान लोग दोपहर दो बजे तक ही खरीद सकेंगे। किराना के अलावा सड़क किनारे बने ढाबे भी दोपहर दो बजे तक खुले रखे जा सकते हैं। दवाओं की दुकानों को 24 घंटे खुला रखने की छूट दी है। शुक्रवार को शहर में नए आदेशों का दुकानदारों ने भी पालन किया। चंद किराना स्टोर जो दो बजे के बाद भी खुले मिले, उन्हें पुलिस टीमों ने कार्रवाई की चेतावनी देकर बंद करवा दिया।
उपायुक्त राजेश जोगपाल ने विभिन्न प्रकार की दुकानों के खोलने और बंद करने का समय निर्धारित कर दिया है। जिलाधीश एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष राजेश जोगपाल की ओर से डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की धारा 30 के तहत जारी आदेशों में कहा गया है कि जनहित को देखते हुए दुकानों को बंद करने के लिए पहले जारी किए आदेशों में संशोधन करना आवश्यक है। नए आदेशों के मुताबिक दवाओं की दुकान, लेबोरेट्री और स्वास्थ्य संस्थानों की आपातकालीन ओपीडी सेवा 24 घंटे खुली रखने की छूट है। डेरी से संबंधित पदार्थ जैसे दूध, पनीर, चीज, दही व घी आदि की दुकानें प्रात: 5 बजे से 11 बजे तक और शाम 6 बजे से रात 8 बजे तक खुल सकती हैं। डेरी संबंधित दुकानों को प्रात: 11 से शाम 6 बजे तक बंद रखना होगा। आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि दूध और डेयरी पदार्थ बेचने वाली किराना की दुकानें डेरी प्रोडक्ट की दुकान की श्रेणी में शामिल नहीं है।
सुबह 9 से 2 व शाम 6 से 8 खुल सकते हैं रेस्टोरेंट्स व होटल
आदेशों के अनुसार जिला के सभी रेस्टोरेंट्स, कैफे और इसी प्रकार की सेवाएं देने वाली दुकानें प्रात: 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक ही खोले जा सकते हैं। इनमें किसी भी प्रकार से बैठने की व्यवस्था नहीं की जा सकती है। केवल टेकअवे और होम डिलीवरी की ही अनुमति होगी।
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दो बजे तक खोल सकते हैं ये दुकानें
सब्जी व फलों की सभी दुकानें, रेहड़ी, ग्रोसरी शॉप, अंडे व मीट सहित पोल्ट्री शॉप, बेकरी, कंफेक्शनरी, किराना की दुकान, कृषि उपकरण एवं मरम्मत की दुकान और पशुओं की फीड की दुकान दोपहर 2 बजे तक ही खुल सकती है। केवल रिपेयरिंग का काम करने वाली मोबाइल दुकान भी दोपहर 2 बजे तक खोली जा सकती है।
एसडीएम, ड्यूटी मजिस्ट्रेट और इंसीडेंट कमांडर करवाएंगे आदेशों का पालन
सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों को कोविड मैनेजमेंट और आमजन की सुरक्षा के सभी मानकों को अपनाना जरूरी है। मास्क, उचित दूरी और हाथ धोने की व्यवस्था आवश्यक है। आदेशों में संबंधित एसडीएम, ड्यूटी मजिस्ट्रेट, इंसीडेंट कमांडर और मार्केट कमेटी के सचिव को उचित दूरी और पर्सनल हाइजीन सुनिश्चित करने को कहा गया है। जिलाधीश द्वारा स्पष्ट किया गया है कि इन आदेशों की अवहेलना करने वाले पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की धारा 26 व 30 और आईपीसी की धारा 188 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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उपायुक्त राजेश जोगपाल ने विभिन्न प्रकार की दुकानों के खोलने और बंद करने का समय निर्धारित कर दिया है। जिलाधीश एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष राजेश जोगपाल की ओर से डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की धारा 30 के तहत जारी आदेशों में कहा गया है कि जनहित को देखते हुए दुकानों को बंद करने के लिए पहले जारी किए आदेशों में संशोधन करना आवश्यक है। नए आदेशों के मुताबिक दवाओं की दुकान, लेबोरेट्री और स्वास्थ्य संस्थानों की आपातकालीन ओपीडी सेवा 24 घंटे खुली रखने की छूट है। डेरी से संबंधित पदार्थ जैसे दूध, पनीर, चीज, दही व घी आदि की दुकानें प्रात: 5 बजे से 11 बजे तक और शाम 6 बजे से रात 8 बजे तक खुल सकती हैं। डेरी संबंधित दुकानों को प्रात: 11 से शाम 6 बजे तक बंद रखना होगा। आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि दूध और डेयरी पदार्थ बेचने वाली किराना की दुकानें डेरी प्रोडक्ट की दुकान की श्रेणी में शामिल नहीं है।
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सुबह 9 से 2 व शाम 6 से 8 खुल सकते हैं रेस्टोरेंट्स व होटल
आदेशों के अनुसार जिला के सभी रेस्टोरेंट्स, कैफे और इसी प्रकार की सेवाएं देने वाली दुकानें प्रात: 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक ही खोले जा सकते हैं। इनमें किसी भी प्रकार से बैठने की व्यवस्था नहीं की जा सकती है। केवल टेकअवे और होम डिलीवरी की ही अनुमति होगी।
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दो बजे तक खोल सकते हैं ये दुकानें
सब्जी व फलों की सभी दुकानें, रेहड़ी, ग्रोसरी शॉप, अंडे व मीट सहित पोल्ट्री शॉप, बेकरी, कंफेक्शनरी, किराना की दुकान, कृषि उपकरण एवं मरम्मत की दुकान और पशुओं की फीड की दुकान दोपहर 2 बजे तक ही खुल सकती है। केवल रिपेयरिंग का काम करने वाली मोबाइल दुकान भी दोपहर 2 बजे तक खोली जा सकती है।
एसडीएम, ड्यूटी मजिस्ट्रेट और इंसीडेंट कमांडर करवाएंगे आदेशों का पालन
सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों को कोविड मैनेजमेंट और आमजन की सुरक्षा के सभी मानकों को अपनाना जरूरी है। मास्क, उचित दूरी और हाथ धोने की व्यवस्था आवश्यक है। आदेशों में संबंधित एसडीएम, ड्यूटी मजिस्ट्रेट, इंसीडेंट कमांडर और मार्केट कमेटी के सचिव को उचित दूरी और पर्सनल हाइजीन सुनिश्चित करने को कहा गया है। जिलाधीश द्वारा स्पष्ट किया गया है कि इन आदेशों की अवहेलना करने वाले पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की धारा 26 व 30 और आईपीसी की धारा 188 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।