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किरायेदारों और नौकरों की पुलिस थाने में करवाएं वेरिफिकेशन: दीपक गहलावत
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चरखी दादरी। जिले में किरायेदारों और नौकरों का सत्यापन कराना अनिवार्य है। बुधवार को जिला पुलिस ने इस संदर्भ में निर्देश भी जारी कर दिए है। इस आदेश की अवहेलना करने वालों पर कार्रवाई होगी और सभी फैक्टरी, दुकान या व्यवसायिक संस्थान इस श्रेणी में आते हैं।
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस अधीक्षक दीपक गहलावत ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में घरों में रह रहे किरायेदारों और नौकरी पर रखे कर्मचारियों की पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करवाएं। उन्होंने कहा कि जब भी कोई व्यक्ति आपके घर में किरायेदार या नौकर के रुप में काम के लिए आता है तो उसका पहचान पत्र व फोटो आदि लेकर नजदीकी पुलिस स्टेशन में पुलिस वेरिफिकेशन के लिए जमा करवाएं। उन्होंने कहा कि कई बार अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति काम की आड़ में किसी आपराधिक वारदातों को अंजाम देकर छुप जाते हैं। ऐसे अपराधी कानून की पकड़ में इस प्रक्रिया के जरिये आ जाएंगे।
एसपी ने कहा कि इसके अलावा आपके घर में रह रहे किरायेदार का सत्यापन करवाने से भी पता लग जाता है कि जो व्यक्ति आपके घर में किरायेदार या नौकर है वो किस प्रवृत्ति का है। सुरक्षा दृष्टि ये यह प्रक्रिया पूरी करना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि अगर कोई इस प्रक्रिया को पूरी किए बिना किरायेदार या नौकर रखता है तो उस पर कार्रवाई संभव है।
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पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस अधीक्षक दीपक गहलावत ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में घरों में रह रहे किरायेदारों और नौकरी पर रखे कर्मचारियों की पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करवाएं। उन्होंने कहा कि जब भी कोई व्यक्ति आपके घर में किरायेदार या नौकर के रुप में काम के लिए आता है तो उसका पहचान पत्र व फोटो आदि लेकर नजदीकी पुलिस स्टेशन में पुलिस वेरिफिकेशन के लिए जमा करवाएं। उन्होंने कहा कि कई बार अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति काम की आड़ में किसी आपराधिक वारदातों को अंजाम देकर छुप जाते हैं। ऐसे अपराधी कानून की पकड़ में इस प्रक्रिया के जरिये आ जाएंगे।
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एसपी ने कहा कि इसके अलावा आपके घर में रह रहे किरायेदार का सत्यापन करवाने से भी पता लग जाता है कि जो व्यक्ति आपके घर में किरायेदार या नौकर है वो किस प्रवृत्ति का है। सुरक्षा दृष्टि ये यह प्रक्रिया पूरी करना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि अगर कोई इस प्रक्रिया को पूरी किए बिना किरायेदार या नौकर रखता है तो उस पर कार्रवाई संभव है।
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