{"_id":"691e19af17c45e36e008a30f","slug":"eligible-women-should-take-advantage-of-deen-dayal-lado-laxmi-yojana-deputy-commissioner-charkhi-dadri-news-c-126-1-cdr1009-147750-2025-11-20","type":"story","status":"publish","title_hn":"दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ उठाएं पात्र महिलाएं : उपायुक्त","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ उठाएं पात्र महिलाएं : उपायुक्त
विज्ञापन
चरखी दादरी। हरियाणा सरकार की ओर से महिलाओं के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। महिलाओं के हित व उन्हें आर्थिक मदद देने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना शुरू की गई है, जिसके तहत पात्र महिलाओं को 2100 रुपये हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती है।
उपायुक्त डाॅ. मुनीश नागपाल ने जानकारी देते हुए बताया कि महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति अच्छी हो इसके लिए हरियाणा सरकार द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है। योजना का लाभ लेने के लिए कुछ पात्रताएं तय की हैं, उन्हें पूरा करने वाली महिलाओं को इसका लाभ दिया जाएगा। योजना का लाभ केवल हरियाणा में रहने वाली महिलाओं को मिलेगा।
आवेदन केवल 23 से 60 साल की महिलाओं के लिए होगा। इसके अलावा महिला की पारिवारिक आय एक लाख रुपये से कम होनी चाहिए और उसका या उसके पति का हरियाणा में कम से कम 15 साल से स्थायी निवास होना आवश्यक है। अविवाहित महिलाओं के लिए भी यही नियम लागू हैं। वहीं अगर किसी महिला को पहले से किसी अन्य योजना के तहत लाभ ले रही है, उन्हें इस योजना के तहत लाभ नहीं दिया जाएगा। किसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मिलने वाला अन्य लाभ योजना में शामिल महिलाओं को लाभ दिया जाएगा।
विज्ञापन
दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना में आवेदन के लिए अपने फोन में दीन दयाल लाडो लक्ष्मी एप डाउनलोड करें और अपना मोबाइल नंबर डालकर ओटीपी से वेरिफिकेशन करें। इसके बाद जिस महिला के नाम से आवेदन करना है, उसकी पूरी जानकारी दर्ज करें। इसके बाद लाभार्थी महिला के घर का पता और परिवार के सभी सदस्यों की डिटेल भरनी होगी। सभी जानकारी सही भरने के बाद सबमिट करना होगा।
विज्ञापन
उपायुक्त डाॅ. मुनीश नागपाल ने जानकारी देते हुए बताया कि महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति अच्छी हो इसके लिए हरियाणा सरकार द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है। योजना का लाभ लेने के लिए कुछ पात्रताएं तय की हैं, उन्हें पूरा करने वाली महिलाओं को इसका लाभ दिया जाएगा। योजना का लाभ केवल हरियाणा में रहने वाली महिलाओं को मिलेगा।
विज्ञापन
आवेदन केवल 23 से 60 साल की महिलाओं के लिए होगा। इसके अलावा महिला की पारिवारिक आय एक लाख रुपये से कम होनी चाहिए और उसका या उसके पति का हरियाणा में कम से कम 15 साल से स्थायी निवास होना आवश्यक है। अविवाहित महिलाओं के लिए भी यही नियम लागू हैं। वहीं अगर किसी महिला को पहले से किसी अन्य योजना के तहत लाभ ले रही है, उन्हें इस योजना के तहत लाभ नहीं दिया जाएगा। किसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मिलने वाला अन्य लाभ योजना में शामिल महिलाओं को लाभ दिया जाएगा।
विज्ञापन
दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना में आवेदन के लिए अपने फोन में दीन दयाल लाडो लक्ष्मी एप डाउनलोड करें और अपना मोबाइल नंबर डालकर ओटीपी से वेरिफिकेशन करें। इसके बाद जिस महिला के नाम से आवेदन करना है, उसकी पूरी जानकारी दर्ज करें। इसके बाद लाभार्थी महिला के घर का पता और परिवार के सभी सदस्यों की डिटेल भरनी होगी। सभी जानकारी सही भरने के बाद सबमिट करना होगा।