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Charkhi Dadri News: बिना प्रमाण पत्र के केबल पर न करें किसी भी विज्ञापन का प्रसारण

Sat, 23 Mar 2024 03:02 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Sat, 23 Mar 2024 03:02 PM IST
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Do not broadcast any advertisement on cable without certificate.
संवाद न्यूज एजेंसी
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चरखी दादरी। चुनाव प्रक्रिया के दौरान केबल ऑपरेटर बिना प्रमाण पत्र के किसी भी विज्ञापन का प्रसारण नहीं कर सकता है। ऐसा करने पर केबल ऑपरेटर के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मनदीप कौर ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुपालन में जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनीटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) का गठन कर दिया गया है। डीआईपीआरओ चरखी दादरी इस कमेटी के सदस्य सचिव हैं। जिला के सभी केबल ऑपरेटरों को डीआईपीआरओ के माध्यम से समय-समय पर दिए जाने वाले निर्देशों का पालन निर्धारित समय पर करना जरूरी है।
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उन्होंने कहा कि कमेटी केबल चैनलों की गहनता से मॉनीटरिंग करेगी और केबल पर चलने वाले प्रत्येक विज्ञापन पर कड़ी नजर रहेगी। उन्होंने कहा कि कोई भी केबल ऑपरेटर बिना अनुमति व प्रमाण पत्र के कोई भी विज्ञापन नहीं चला सकता है। कमेटी की ओर से विज्ञापन के लिए जारी किए जाने वाले प्रमाण पत्र पर संबंधित सक्षम अधिकारी की मुहर व हस्ताक्षर होंगे। केबल ऑपरेटर को विशेष ध्यान रखना है कि केवल मुहर व हस्ताक्षर वाली सीडी को ही विज्ञापन के तौर पर चलाना है। सभी केबल ऑपरेटरों को चुनाव आयोग की ओर से निर्धारित नियमों सहित केबल टीवी नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट का पालन भी सुनिश्चित करना है।
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ऐसे लें विज्ञापन चलाने का प्रमाण पत्र

विज्ञापन प्रसारण के लिए संबंधित उम्मीदवार को एनैक्सचर-ए में आवेदन करना होगा, जिस पर विचार करके एमसीएमसी कमेटी विज्ञापन प्रसारण के लिए एनैक्सचर बी में प्रमाण पत्र देगी। विज्ञापन प्रसारण का प्रमाण पत्र लेने के लिए आवेदनकर्ता को प्रसारित किए जाने वाले विज्ञापन की दो प्रतियां सीडी में देनी होंगी। साथ ही सीडी में दी गई प्रचार सामग्री की पटकथा की दो प्रतियां भी आवेदन के साथ जमा करवानी होंगी। राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर पंजीकृत राजनीतिक पार्टी व उनके उम्मीदवारों को विज्ञापन प्रमाण पत्र के लिए प्रसारण के कम से कम तीन दिन पहले आवेदन करना होगा। विज्ञापन प्रमाण पत्र के लिए प्राप्त आवेदनों पर एमसीएमसी कमेटी तीन दिन के अंदर फैसला लेगी।




विज्ञापन निरस्त भी कर सकती है कमेटी
उपायुक्त ने बताया कि अगर किसी विज्ञापन के प्रसारण पर कमेटी को आपत्ति है तो वह आवेदन को निरस्त कर सकती है या फिर विज्ञापन को दुरुस्त करने के लिए संबंधित को लिख सकती है। इसके लिए संबंधित पक्ष को 24 घंटे का समय दिया जाएगा और उसे विज्ञापन को दुरुस्त करके दोबारा आवेदन करना होगा।
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