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Charkhi Dadri News: डीजल पंपधारक किसानों को 75 प्रतिशत अनुदान पर मिलेगा सोलर पंप
Fri, 11 Apr 2025 11:29 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
Updated Fri, 11 Apr 2025 11:29 PM IST
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21 अप्रैल तक किया जा सकता है ऑनलाइन आवेदन
संवाद न्यूज एजेंसी
चरखी दादरी। नवीकरणीय ऊर्जा विभाग ने किसानों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जो किसान डीजल पंप से सिंचाई कर रहे हैं, उन्हें 75 प्रतिशत अनुदान पर सबमर्सिबल 3 एचपी मोनोब्लॉक, 7.5 एचपी सबमर्सिबल और 10 एचपी सबमर्सिबल उपलब्ध कराए जाएंगे। इसका उद्देश्य डीजल पंप से होने वाले अधिक खर्च और पर्यावरण प्रदूषण को कम करना है। इसके लिए 21 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं।
अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय की संबंधित शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह योजना डीजल पंप पर निर्भर किसानों के लिए राहत लेकर आएगी। योजना के तहत बिजली आधारित कनेक्शन के मौजूदा आवेदकों को सौर ऊर्जा पंप के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। बशर्ते वे अपने मौजूदा बिजली कनेक्शन को सरेंडर कर दें।
लाभार्थियों का चयन परिवार की वार्षिक आय और भूमि धारण के आधार पर किया जाएगा। किसानों को अपने खेत के आकार, पानी के स्तर और जरूरत के अनुसार पंप का प्रकार चुनने की स्वतंत्रता होगी।
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योजना के तहत गोशालाओं, वाटर यूजर एसोसिएशन और सामूहिक सिंचाई सिस्टम को भी 75 प्रतिशत अनुदान पर सौर ऊर्जा पंप प्रदान किए जाएंगे।
यह सुविधा केवल उन किसानों के लिए उपलब्ध होगी, जो सूक्ष्म सिंचाई जैसे टपका सिंचाई या फव्वारा सिंचाई का उपयोग करते हों और खेत में जमीनी पाइप लाइन दबाकर सिंचाई करते हों। यदि कोई किसान पहले से ट्यूबवेल के साथ डीजल इंजन से सिंचाई कर रहा है, तो वह भी इस योजना का लाभ उठा सकता है।
हालांकि, जिन किसानों को पहले अनुदान पर सौर ऊर्जा पंप मिल चुका है, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। एक किसान को केवल एक सोलर पंप ही दिया जाएगा। आवेदन के लिए किसान को परिवार पहचानपत्र, जमीन की फर्द, बैंक खाते का विवरण देना होगा।
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संवाद न्यूज एजेंसी
चरखी दादरी। नवीकरणीय ऊर्जा विभाग ने किसानों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जो किसान डीजल पंप से सिंचाई कर रहे हैं, उन्हें 75 प्रतिशत अनुदान पर सबमर्सिबल 3 एचपी मोनोब्लॉक, 7.5 एचपी सबमर्सिबल और 10 एचपी सबमर्सिबल उपलब्ध कराए जाएंगे। इसका उद्देश्य डीजल पंप से होने वाले अधिक खर्च और पर्यावरण प्रदूषण को कम करना है। इसके लिए 21 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं।
अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय की संबंधित शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह योजना डीजल पंप पर निर्भर किसानों के लिए राहत लेकर आएगी। योजना के तहत बिजली आधारित कनेक्शन के मौजूदा आवेदकों को सौर ऊर्जा पंप के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। बशर्ते वे अपने मौजूदा बिजली कनेक्शन को सरेंडर कर दें।
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लाभार्थियों का चयन परिवार की वार्षिक आय और भूमि धारण के आधार पर किया जाएगा। किसानों को अपने खेत के आकार, पानी के स्तर और जरूरत के अनुसार पंप का प्रकार चुनने की स्वतंत्रता होगी।
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योजना के तहत गोशालाओं, वाटर यूजर एसोसिएशन और सामूहिक सिंचाई सिस्टम को भी 75 प्रतिशत अनुदान पर सौर ऊर्जा पंप प्रदान किए जाएंगे।
यह सुविधा केवल उन किसानों के लिए उपलब्ध होगी, जो सूक्ष्म सिंचाई जैसे टपका सिंचाई या फव्वारा सिंचाई का उपयोग करते हों और खेत में जमीनी पाइप लाइन दबाकर सिंचाई करते हों। यदि कोई किसान पहले से ट्यूबवेल के साथ डीजल इंजन से सिंचाई कर रहा है, तो वह भी इस योजना का लाभ उठा सकता है।
हालांकि, जिन किसानों को पहले अनुदान पर सौर ऊर्जा पंप मिल चुका है, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। एक किसान को केवल एक सोलर पंप ही दिया जाएगा। आवेदन के लिए किसान को परिवार पहचानपत्र, जमीन की फर्द, बैंक खाते का विवरण देना होगा।