{"_id":"698a2036e87311af3f09199e","slug":"cjm-inspected-the-district-jail-and-gave-information-about-the-services-of-the-authority-charkhi-dadri-news-c-126-1-cdr1009-151245-2026-02-09","type":"story","status":"publish","title_hn":"Charkhi Dadri News: सीजेएम ने जिला कारागार का निरीक्षण कर प्राधिकरण की सेवाओं के बारे में दी जानकारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Charkhi Dadri News: सीजेएम ने जिला कारागार का निरीक्षण कर प्राधिकरण की सेवाओं के बारे में दी जानकारी
Mon, 09 Feb 2026 11:28 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
Updated Mon, 09 Feb 2026 11:28 PM IST
विज्ञापन
चरखी दादरी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं सीजेएम संजीव काजला ने कहा है की जेल में किसी बंदी को कानूनी सहायता की आवश्यकता है तो प्राधिकरण उनकी मदद कर सकता है। सीजेएम संजीव काजला सोमवार को भिवानी जिला कारागार का निरीक्षण करते हुए बंदियों से बातचीत कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि आरोपी मामूली केस में कानूनी सहायता नहीं मिलने के कारण लंबे समय से जेल में रह रहा है तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सहायता ले सकता है। इसके साथ ही उन्होंने जेल का दौरा करते हुए पुरुष बैरिक का का निरीक्षण किया।
उन्होंने कैदियों के रहन-सहन, खान पान, पीने के पानी की व्यवस्था, पुस्तकालय, साफ-सफाई, चिकित्सा सेवा आदि का अवलोकन किया। उन्होंने बंदियों से जेल में बिताई गई अवधि के बारे में पूछा। उन्होंने बंदियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सेवाओं के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने जेल अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले के किसी बंदी को कानूनी मदद की आवश्यकता हो तो डीएलएसए कार्यालय को सूचित किया जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन
उन्होंने कहा कि आरोपी मामूली केस में कानूनी सहायता नहीं मिलने के कारण लंबे समय से जेल में रह रहा है तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सहायता ले सकता है। इसके साथ ही उन्होंने जेल का दौरा करते हुए पुरुष बैरिक का का निरीक्षण किया।
विज्ञापन
उन्होंने कैदियों के रहन-सहन, खान पान, पीने के पानी की व्यवस्था, पुस्तकालय, साफ-सफाई, चिकित्सा सेवा आदि का अवलोकन किया। उन्होंने बंदियों से जेल में बिताई गई अवधि के बारे में पूछा। उन्होंने बंदियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सेवाओं के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने जेल अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले के किसी बंदी को कानूनी मदद की आवश्यकता हो तो डीएलएसए कार्यालय को सूचित किया जाए।
विज्ञापन