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Charkhi Dadri News: प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगवाने के लिए शुरू हुए आवेदन
Fri, 26 Dec 2025 12:56 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
Updated Fri, 26 Dec 2025 12:56 AM IST
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चरखी दादरी। जिले के अतिरिक्त उपायुक्त दीपक बाबूलाल करवा ने बताया कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग हरियाणा की ओर से सरकार के सरल पोर्टल पर प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत हरियाणा के किसानों की ओर से सोलर पंप लगवाने के लिए नए आवेदन 25 दिसंबर से आमंत्रित किए जा रहे हैं।
उन्होंने बताया कि किसान 75 प्रतिशत अनुदान राशि पर 3 एचपी, 5 एचपी, 7.5 एचपी और 10 एचपी सोलर पंप के लिए आवेदन कर सकते हैं। बिजली आधारित कनेक्शन के मौजूदा आवेदकों को सौर ऊर्जा पंप के कनेक्शन के लिए प्राथमिकता दी जाएगी, बशर्ते उनको अपने मौजूदा बिजली कनेक्शन का समर्पण करना पड़ेगा। इस वर्ष के लक्षित लाभार्थियों का चयन परिवार की वार्षिक आय व भूमि धारण के आधार पर किया जाएगा। चयनित लाभार्थी पोर्टल पर जाकर सरकार की ओर से सूचीबद्ध कंपनी का चयन करके लाभार्थी हिस्सा जमा करवा सकेंगे, जिसकी सूचना उनको पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त होगी। किसान अपने खेत के साइज, पानी के लेवल और पानी की जरूरत के अनुसार टाइप और पंप का चयन करें।
उपायुक्त ने कहा कि किसान को अपने खेत में केवल बोर करवा कर देना होगा। बाकी पंप स्थापना का कार्य फर्म की ओर से किया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रतीक्षा सूची में मौजूद पुराने सभी आवेदकों को सलाह दी जाती है कि यदि वे अपने मौजूदा सोलर पंप के प्रकार व क्षमता को बदलना चाहते हैं और नई उपलब्ध 12 श्रेणियों में से किसी सोलर पंप को लेना चाहते हैं तो वे उसी परिवार पहचान पत्र का उपयोग करते हुए नया आवेदन जमा करें।
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यदि कोई आवेदक निर्धारित अवधि में नया आवेदन जमा नहीं करता है और किसी आवंटित रद्द किसान की जगह उसका आवंटन नहीं होता है तो उसकी ओर से जमा लाभार्थी हिस्सा वापिस कर दिया जाएगा।
सोलर पंप की योजना 2025-26 की नियम व शर्तों की विस्तृत जानकारी के लिए विभाग की वेबसाइट पर जाएं या अधिक जानकारी के लिए अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में कमरा नं. 208 में संपर्क किया जा सकता है।
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उन्होंने बताया कि किसान 75 प्रतिशत अनुदान राशि पर 3 एचपी, 5 एचपी, 7.5 एचपी और 10 एचपी सोलर पंप के लिए आवेदन कर सकते हैं। बिजली आधारित कनेक्शन के मौजूदा आवेदकों को सौर ऊर्जा पंप के कनेक्शन के लिए प्राथमिकता दी जाएगी, बशर्ते उनको अपने मौजूदा बिजली कनेक्शन का समर्पण करना पड़ेगा। इस वर्ष के लक्षित लाभार्थियों का चयन परिवार की वार्षिक आय व भूमि धारण के आधार पर किया जाएगा। चयनित लाभार्थी पोर्टल पर जाकर सरकार की ओर से सूचीबद्ध कंपनी का चयन करके लाभार्थी हिस्सा जमा करवा सकेंगे, जिसकी सूचना उनको पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त होगी। किसान अपने खेत के साइज, पानी के लेवल और पानी की जरूरत के अनुसार टाइप और पंप का चयन करें।
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उपायुक्त ने कहा कि किसान को अपने खेत में केवल बोर करवा कर देना होगा। बाकी पंप स्थापना का कार्य फर्म की ओर से किया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रतीक्षा सूची में मौजूद पुराने सभी आवेदकों को सलाह दी जाती है कि यदि वे अपने मौजूदा सोलर पंप के प्रकार व क्षमता को बदलना चाहते हैं और नई उपलब्ध 12 श्रेणियों में से किसी सोलर पंप को लेना चाहते हैं तो वे उसी परिवार पहचान पत्र का उपयोग करते हुए नया आवेदन जमा करें।
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यदि कोई आवेदक निर्धारित अवधि में नया आवेदन जमा नहीं करता है और किसी आवंटित रद्द किसान की जगह उसका आवंटन नहीं होता है तो उसकी ओर से जमा लाभार्थी हिस्सा वापिस कर दिया जाएगा।
सोलर पंप की योजना 2025-26 की नियम व शर्तों की विस्तृत जानकारी के लिए विभाग की वेबसाइट पर जाएं या अधिक जानकारी के लिए अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में कमरा नं. 208 में संपर्क किया जा सकता है।