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Charkhi Dadri News: प्रशासन ने पूरी की मतगणना की तैयारियां, धारा-144 भी लागू

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 26 Nov 2022 06:30 AM IST
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Administration completes preparations for counting of votes, Section-144 applied
चरखी दादरी। जिले में हुए पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए रविवार को सुबह आठ बजे से मतगणना शुरू होगी। जिला परिषद व पंचायत समिति के सदस्यों के लिए होने वाली मतगणना के लिए संबंधित चुनाव पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके अलावा जिला निर्वाचन अधिकारी ने धारा-144 भी लागू कर दी है।
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बता दें कि हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार गत 9 नवंबर को क्षेत्र में जिला परिषद व पंचायत समिति के सदस्यों के लिए चुनाव हुआ था, जिसके बाद सभी वोटिंग मशीनों को संबंधित ब्लॉक के मतगणना केंद्र के स्ट्रांग रूम में जमा करके सील किया गया था। आयोग के निर्देशों के अनुसार अब 27 नवंबर को मतगणना का कार्य किया जाना है। जिला प्रशासन की ओर मतगणना प्रक्रिया को पूर्ण रूप से पारदर्शी बनाने के लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं।
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मतगणना को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त प्रीति ने कहा कि मतगणना के दौरान छोटी सी गलती भी परेशानी का सबब बन सकती है इसलिए उन्हें मतगणना में अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। किसी भी चुनाव पर्यवेक्षण अधिकारी को निर्वाचन आयोग के निर्देशों से बाहर जाकर कोई भी कार्य नहीं करना है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार जिला परिषद के सदस्यों के लिए पहले मतगणना होगी और उसके बाद पंचायत समिति के सदस्यों की मतगणना का कार्य किया जाएगा।
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उन्होंने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की मतगणना को लेकर संबंधित क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई है। मतगणना केंद्रों के अंदर केवल अधिकृत व्यक्ति, कर्मचारी एवं अधिकारी ही प्रवेश कर सकेंगे और माचिस, तरल रसायन सहित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि ले जाने पर पाबंदी रहेगी। उन्होंने बताया कि मतगणना कार्य को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतगणना केंद्रों के क्षेत्र में किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। केवल ड्यूटी पर तैनात अधिकारी, चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी, उनके चुनाव एजेंट व मतगणना एजेंट, भारत निर्वाचन आयोग, रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्ति ही मतगणना केंद्र व केंद्रों की 500 मीटर परिधि में प्रवेश कर पाएंगे।

शस्त्र लेकर जाने पर रहेगी पाबंदी, स्टाफ की भी होगी तलाशी
उपायुक्त ने बताया कि मतगणना के दौरान किसी भी व्यक्ति को शस्त्र, आग्नेय अस्त्र या कोई भी घातक हथियार लेकर केंद्र के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। इसके अलावा माचिस, लाइटर, सिगरेट, ब्लेड, चाकू, तरल रसायन, कॉर्ड लेस फोन, वॉकी टॉकी, वायरलेस सेट, घड़ी, पेजर, बेल्ट, चाबियों का छल्ला, पैन, पेंसिल, जरूरत से ज्यादा कपड़े, किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सामान तथा सुरक्षा की दृष्टि से कोई भी आपत्तिजनक वस्तु या उपकरण मतगणना केंद्र के भीतर ले जाने पर पाबंदी रहेगी। मतगणना के दौरान ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों सहित उम्मीदवारों, उनके मतगणना व चुनाव एजेंटों की भी गहनता से तलाशी ली जाएगी।
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