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Charkhi Dadri News: अक्षय तृतीया 30 को, प्रशासन व विभाग बाल विवाह पर रखेगा कड़ी नजर

Fri, 11 Apr 2025 11:23 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Fri, 11 Apr 2025 11:23 PM IST
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administration alert for child marriage
संवाद न्यूज एजेंसी
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चरखी दादरी। 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया का शुभ मुहुर्त है, जो अखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। सामाजिक प्रथा के अनुसार इस शुभ मुहुर्त पर बड़ी संख्या में विवाह एवं शादियों का आयोजन किया जाता है। इसकी आड़ में काफी संख्या में बाल विवाह होते हैं। बाल विवाह सामाजिक कुप्रथा, बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के अनुसार कानूनी तौर पर अपराध है।

उपायुक्त मुनीश शर्मा ने अक्षय तृतीया के अवसर पर 30 अप्रैल को विवाह करवाने वाले पुजारी, पाठी, गांव के पंच, सरपंच, नंबरदार व शहरों में नगर पार्षदों एवं सामुदायिक केंद्र, सार्वजनिक भवन, बैंकट हाॅल, मैरिज पैलेस, धर्मशाला आदि के मालिक एवं प्रभारियों, कार्ड प्रिंटिंग, फोटोग्राफर, बैंड बाजा व टेंट हाउस आदि के संचालकों से अपील की है।
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कहा है कि वे अपने क्षेत्र में आयोजित होने वाले विवाह समारोह के संबंध में पहले से दूल्हा व दुल्हन के आयु प्रमाणपत्रों की जांच कर लें। आयु प्रमाणपत्रों की एक प्रति अपने पास भी रखें। अपने क्षेत्र में बाल विवाह का आयोजन न होने दें। ऐसा पाए जाने पर इसकी सूचना प्रशासन को दें और बाल विवाह रोकना सुनिश्चित करें।
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जिला परियोजना अधिकारी गीता सहारण ने बताया कि विवाह के लिए लड़की की शादी की उम्र 18 वर्ष व लड़के की शादी की उम्र 21 वर्ष निर्धारित की गई है। इससे पूर्व विवाह करना कानूनी तौर पर अपराध है। नियम के तहत बाल विवाह के आयोजन में भागीदार सभी लोगों पर कानूनी कार्रवाई किए जाने का भी प्रावधान है। इसके तहत 2 साल की जेल व एक लाख रुपये तक के जुर्माने का भी प्रावधान हैै।

उन्होंने कहा कि झूठी शिकायत करने वाले व्यक्ति के खिलाफ प्रशासन की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि बाल विवाह के आयोजन के संबंध में सूचना समय रहते नजदीक के पुलिस थाना, पुलिस चौकी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, डब्ल्यूसीडीपीओ, बाल सरंक्षण अधिकारी, डीपीओ, महिला एवं बाल विकास, एसडीएम, बीडीपीओ, तहसीलदार, सीटीएम, पुलिस अधीक्षक व पुलिस कंट्रोल रूम के हेल्पलाइन नंबर 112, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 व महिला हेल्पलाइन नंबर 181 पर दी जा सकती है।
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