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Charkhi Dadri News: हत्या के प्रयास के दोषी को कोर्ट ने सुनाई 5 साल कैद की सजा
Wed, 26 Mar 2025 12:52 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
Updated Wed, 26 Mar 2025 12:52 AM IST
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5 जून 2022 को दादरी सदर थाना में दर्ज किया गया था केस, 61 वर्षीय बुजुर्ग को दिया गया दोषी करार
संवाद न्यूज एजेंसी
चरखी दादरी। हत्या के प्रयास मामले में सेशन जज नरेश कुमार की कोर्ट ने एक आरोपी को दोषी करार देने के बाद 5 साल कैद और 2,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। इस संबंध में 5 जून 2022 को चरखी दादरी सदर थाने में केस दर्ज हुआ था।
रासीवास निवासी अनिल पुत्र ताराचंद के बयान पर पुलिस ने केस दर्ज किया था। घायल ने बताया था कि 4 जून 2022 को वह, उसका पिता ताराचंद व ताऊ का बेटा जयसिंह खेत की पैमाइश करवाने के लिए गए हुए थे। दोपहर करीब डेढ़ बजे पैमाइश का कार्य चल रहा था। उसी दौरान जयसिंह के बेटे ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। वीडियो बनाने से मना करने पर उस पर कुल्हाड़ी व लोहे के पाइप से हमला किया गया।
वहीं, घायल का कहना था कि शोर सुनकर मौके पर पहुंचे राहगीरों ने उन्हें छुड़वाया। दूसरी ओर घायल अनिल के बयान पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। इस मामले में कोर्ट ने जयसिंह को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
चरखी दादरी। हत्या के प्रयास मामले में सेशन जज नरेश कुमार की कोर्ट ने एक आरोपी को दोषी करार देने के बाद 5 साल कैद और 2,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। इस संबंध में 5 जून 2022 को चरखी दादरी सदर थाने में केस दर्ज हुआ था।
रासीवास निवासी अनिल पुत्र ताराचंद के बयान पर पुलिस ने केस दर्ज किया था। घायल ने बताया था कि 4 जून 2022 को वह, उसका पिता ताराचंद व ताऊ का बेटा जयसिंह खेत की पैमाइश करवाने के लिए गए हुए थे। दोपहर करीब डेढ़ बजे पैमाइश का कार्य चल रहा था। उसी दौरान जयसिंह के बेटे ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। वीडियो बनाने से मना करने पर उस पर कुल्हाड़ी व लोहे के पाइप से हमला किया गया।
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वहीं, घायल का कहना था कि शोर सुनकर मौके पर पहुंचे राहगीरों ने उन्हें छुड़वाया। दूसरी ओर घायल अनिल के बयान पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। इस मामले में कोर्ट ने जयसिंह को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
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