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फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत किसानों को मिलेगी प्रोत्साहन राशि : डॉ. जितेंद्र
Thu, 26 Sep 2024 05:56 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
Updated Thu, 26 Sep 2024 05:56 AM IST
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इच्छुक किसान 30 नवंबर तक विभाग की वेबसाइट पर कर सकते हैं आवेदन, मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकरण होना अनिवार्य
संवाद न्यूज एजेंसी
चरखी दादरी। धान की कटाई के बाद अवशेषों को मशीनों की सहायता से मिट्टी में मिलाने पर सरकार की ओर से किसान को एक हजार रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। कृषि एवं कल्याण विभाग के उपनिदेशक डाॅ. जितेंद्र अहलावत ने यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि गैर बासमती और मुच्छल किस्म के अतिरिक्त बासमती धान के अवशेषों के लिए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। किसान सुपरसीडर, जीरो टिल रोटावेटर आदि की सहायता से धान की फसल के अवशेष को मिट्टी में मिलाकर प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए मेरी फसल, मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकरण होना आवश्यक है। योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक किसान को agriharyana.gov.in पर 30 नवंबर तक आवेदन करना होगा।
पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बाद आवेदन प्रति को ग्रामस्तरीय कमेटी से सत्यापित करवाना होगा। मशीन से फसल अवशेषों को मिट्टी में मिलाते समय की जीपीएस लोकेशन सहित फोटो संलग्न करना भी अनिवार्य है।
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फोटो 22
दादरी क्षेत्र के खेत में खड़ी धान की फसल। संवाद
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संवाद न्यूज एजेंसी
चरखी दादरी। धान की कटाई के बाद अवशेषों को मशीनों की सहायता से मिट्टी में मिलाने पर सरकार की ओर से किसान को एक हजार रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। कृषि एवं कल्याण विभाग के उपनिदेशक डाॅ. जितेंद्र अहलावत ने यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि गैर बासमती और मुच्छल किस्म के अतिरिक्त बासमती धान के अवशेषों के लिए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। किसान सुपरसीडर, जीरो टिल रोटावेटर आदि की सहायता से धान की फसल के अवशेष को मिट्टी में मिलाकर प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए मेरी फसल, मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकरण होना आवश्यक है। योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक किसान को agriharyana.gov.in पर 30 नवंबर तक आवेदन करना होगा।
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पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बाद आवेदन प्रति को ग्रामस्तरीय कमेटी से सत्यापित करवाना होगा। मशीन से फसल अवशेषों को मिट्टी में मिलाते समय की जीपीएस लोकेशन सहित फोटो संलग्न करना भी अनिवार्य है।
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दादरी क्षेत्र के खेत में खड़ी धान की फसल। संवाद