फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Chandigarh-Haryana News ›   Woman made false allegations against her husband Punjab haryana High Court fined her Rs 20 thousand

High Court: घर से भागी महिला, पति पर लगाए झूठे आरोप, हाई कोर्ट ने सिखाया सबक, लगाया जुर्माना

Thu, 12 Dec 2024 12:34 PM IST
अंकेश ठाकुर न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: अंकेश ठाकुर Updated Thu, 12 Dec 2024 12:34 PM IST
सार

घर से किसी दूसरे व्यक्ति के साथ भागी महिला ने अपने ही पति पर झूठे आरोप लगाए। महिला ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने पति के खिलाफ याचिका दायर कर दी। लेकिन अदालत में महिला के आरोप सिद्ध नहीं हुए। इस पर अदालत ने महिला पर जुर्माना लगा दिया। 

विज्ञापन
Woman made false allegations against her husband Punjab haryana High Court fined her Rs 20 thousand
high court - फोटो : संवाद

विस्तार

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने घर से किसी के साथ भागने और फिर पति पर झूठे आरोप लगाने वाली महिला की याचिका को खारिज करते हुए उस पर जुर्माना लगाया है। हाईकोर्ट ने न्यायिक प्रक्रियाओं

विज्ञापन

में बाधा डालने वाले ऐसे झूठे बढ़ती संख्या पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि इनके चलते सच्चे व महत्वपूर्ण मामलों के लिए मौजूद कीमती समय और संसाधन छिन जाते हैं। कोर्ट ने याचिकाकर्ता महिला को 20 हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है। 
विज्ञापन


गुरुग्राम निवासी महिला ने याचिका दाखिल करते हुए पति और अन्य रिश्तेदारों द्वारा धमकी और उत्पीड़न का आरोप लगाया था। हाईकोर्ट ने कहा कि महिला ने अन्य बातों के अलावा अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि उसके पति ने नशे की लत के कारण उसे शारीरिक नुकसान पहुंचाया और उसे यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। लेकिन याचिका में घटना के किसी सबूत का जिक्र नहीं है। 
विज्ञापन
विज्ञापन


हाईकोर्ट ने कहा कि याचिका में इस बात का दूर-दूर तक कोई संकेत मिलता है कि किस तरह से, किस तारीख को या किस स्थान पर प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ता को धमकाया, हमला किया या परेशान किया हो। ऐसा कोई आधार नहीं है जिसके चलते उसे अपने जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा की मांग करनी पड़े या उसके जीवन को खतरा हो। 


प्रतिवादी-पति के खिलाफ केवल सामान्य आरोप लगाए गए हैं। राज्य द्वारा दायर की गई स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार याचिकाकर्ता किसी व्यक्ति के साथ अपने वैवाहिक घर से भाग गई थी, जिससे धमकी और उत्पीड़न के दावे निराधार हो गए। यह न्यायालय यह देखकर दुखी है कि इस प्रकार के फर्जी मामलों से अदालतों पर बोझ बढ़ रहा है। ऐसे मामलों से राज्य की पूरी मशीनरी पर बोझ पड़ रहा है। इस तरह की प्रवृत्ति को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed