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Hindi News ›   Haryana ›   Chandigarh-Haryana News ›   Service security to those who complete minimum five years of service by August 15, 2024, haryana news

Chandigarh-Haryana News: 15 अगस्त 2024 तक न्यूनतम पांच वर्ष की सेवा पूरी करने वालों को सेवा सुरक्षा

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-सरकार ने अधिसूचित किए अनुबंधित कर्मचारियों के नियम, हजारों कर्मचारियों को मिली सेवा सुरक्षा
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अमर उजाला ब्यूरो

चंडीगढ़। राज्य में किसी भी अनुबंधित कर्मचारी को सेवा सुरक्षा पाने के लिए 15 अगस्त 2024 तक न्यूनतम पांच वर्ष की सेवा पूरी करनी होगी। इसमें से प्रत्येक वर्ष में उसको न्यूनतम 240 कार्य दिवसों का वेतन मिला हो। कोई कर्मचारी एक ही वर्ष में उच्च और निम्न, दोनों पदों पर कार्यरत रहा है तो भी सेवा गणना की जाएगी अगर उसने 240 दिन का वेतन प्राप्त किया हो। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने हरियाणा अनुबंधित कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) नियम-2025 अधिसूचित कर दिए हैं। इसके साथ ही प्रदेश के विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों और प्राधिकरणों में कार्यरत में हजारों कर्मचारियों की सेवाएं सुरक्षित हो गई हैं।



अधिसूचना के मुताबिक विशेष रूप से जो कर्मचारी पहले नियमित पदों पर नियुक्त हुए थे लेकिन हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा मेरिट सूची रद्द करने या संशोधित करने के कारण उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं। नियमित और अनुबंधित सेवा के बीच ब्रेक अवधि को छोड़कर उनकी नियमित आधार पर पूर्व सेवा को भी 5 वर्ष की पात्रता में शामिल किया जाएगा। साथ ही विभिन्न विभागों या राज्य सरकार के नियंत्रण वाले निकायों में की गई सेवा को एकीकृत रूप से जोड़ा जाएगा। सुरक्षित कर्मचारियों को वेतन स्तर में वर्ष में एक बार वार्षिक वेतन वृद्धि मिलेगी। वेतन वृद्धि की तिथि हर साल पहली जनवरी या पहली जुलाई होगी, बशर्ते कर्मचारी ने उस तिथि से पहले न्यूनतम छह माह से अधिक की तय सेवा पूरी कर ली हो। इन कर्मचारियों को एक जनवरी, 2025 से नियमित कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ता भी देय होगा।
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ये सुविधाएं मिलेंगी
इन कर्मचारियों को पूर्व की तरह आकस्मिक अवकाश और चिकित्सा अवकाश मिलते रहेंगे। महिला सुरक्षित कर्मचारियों को हर महीने दो और वर्ष में अधिकतम 22 दिन तक आकस्मिक अवकाश मिलेंगे जबकि पहले उन्हें केवल 10 आकस्मिक अवकाश मिलते थे। प्रत्येक कर्मचारी की सर्विस बुक भी तैयार की जाएगी।इसी तरह जीवित जीवनसाथी के होते हुए भी किसी अन्य से विवाह करने वाले सेवा सुरक्षा के लाभ के लिए अपात्र होंगे। अगर सरकार चाहे तो कुछ पहलू को पूरा करने के बाद व्यक्ति को छूट दे सकती है।सरकारी संगठन द्वारा सुरक्षित कर्मचारी के लिए 16 अगस्त, 2024 से प्रभावी अतिरिक्त पद सृजित करवाया जाएगा। सरकार द्वारा वित्त विभाग के परामर्श से इस प्रस्ताव को 90 दिनों के भीतर अनुमति किया जाएगा।
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