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Haryana: चिराग योजना के तहत छात्रों की फीस प्रतिपूर्ति के लिए ग्रांट जारी, 15 दिन में विवरण पेश करना होगा
Mon, 29 Sep 2025 03:06 PM IST
निवेदिता वर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Mon, 29 Sep 2025 03:06 PM IST
सार
निदेशक माध्यमिक शिक्षा जितेंद्र कुमार द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन में स्पष्ट किया गया है कि खर्च अनुमोदित बजट के भीतर ही किया जाएगा और इसे निर्धारित नियमों व विनियमों के अनुसार व्यय किया जाना अनिवार्य है।
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नायब सैनी
- फोटो : X @NayabSainiBJP
विस्तार
हरियाणा शिक्षा विभाग ने मुख्यमंत्री हरियाणा समान शिक्षा राहत, सहायता एवं अनुदान (चिराग ) योजना के तहत निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ रहे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों की फीस प्रतिपूर्ति के लिए 1,24,87,200 रुपये जारी किए हैं।
यह राशि शैक्षणिक सत्र 2024-25 (अप्रैल 2024 से मार्च 2025) के लंबित भुगतानों को निपटाने के लिए स्वीकृत की गई है।
जारी आदेश के अनुसार यह धनराशि जिलेवार विभाजित की गई है। इसमें सिरसा (23.62 लाख), हिसार (18.74 लाख), जींद (17.68 लाख), भिवानी (17.55 लाख) और नूंह (16.23 लाख) प्रमुख लाभान्वित जिले हैं। इसके अलावा फरीदाबाद, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, रेवाड़ी, सोनीपत और अंबाला को भी बकाया भुगतान आवंटित किया गया है।
निदेशक माध्यमिक शिक्षा जितेंद्र कुमार द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन में स्पष्ट किया गया है कि खर्च अनुमोदित बजट के भीतर ही किया जाएगा और इसे निर्धारित नियमों व विनियमों के अनुसार व्यय किया जाना अनिवार्य है। सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि जिन छात्रों के लिए भुगतान किया जा रहा है, वे वास्तव में संबंधित निजी स्कूलों में अध्ययनरत हों। साथ ही, विद्यालयों को यह भी सत्यापित करना होगा कि वसूली गई फीस सरकारी अनुमोदन के अनुरूप है।
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इसके अतिरिक्त, भुगतान ई-फंड ट्रांसफर प्रणाली से स्कूल प्रबंधनों को जारी किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों से आदेशित किया है कि वे 15 दिनों के भीतर उपयोग प्रमाण पत्र पेश करें, जिसमें राशि के वितरण का पूरा विवरण दर्ज हो।
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यह राशि शैक्षणिक सत्र 2024-25 (अप्रैल 2024 से मार्च 2025) के लंबित भुगतानों को निपटाने के लिए स्वीकृत की गई है।
जारी आदेश के अनुसार यह धनराशि जिलेवार विभाजित की गई है। इसमें सिरसा (23.62 लाख), हिसार (18.74 लाख), जींद (17.68 लाख), भिवानी (17.55 लाख) और नूंह (16.23 लाख) प्रमुख लाभान्वित जिले हैं। इसके अलावा फरीदाबाद, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, रेवाड़ी, सोनीपत और अंबाला को भी बकाया भुगतान आवंटित किया गया है।
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निदेशक माध्यमिक शिक्षा जितेंद्र कुमार द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन में स्पष्ट किया गया है कि खर्च अनुमोदित बजट के भीतर ही किया जाएगा और इसे निर्धारित नियमों व विनियमों के अनुसार व्यय किया जाना अनिवार्य है। सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि जिन छात्रों के लिए भुगतान किया जा रहा है, वे वास्तव में संबंधित निजी स्कूलों में अध्ययनरत हों। साथ ही, विद्यालयों को यह भी सत्यापित करना होगा कि वसूली गई फीस सरकारी अनुमोदन के अनुरूप है।
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इसके अतिरिक्त, भुगतान ई-फंड ट्रांसफर प्रणाली से स्कूल प्रबंधनों को जारी किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों से आदेशित किया है कि वे 15 दिनों के भीतर उपयोग प्रमाण पत्र पेश करें, जिसमें राशि के वितरण का पूरा विवरण दर्ज हो।